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यूट्यूबर अरमान मलिक पर हिंदू मैरिज एक्ट उल्लंघन और धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप

YouTuber Armaan Malik
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YouTuber Armaan Malik

बिग बॉस ओटीटी 3 फेम अरमान मलिक पर हिंदू मैरिज एक्ट तोड़ने और धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप, कोर्ट ने 2 सितंबर को तलब किया।

यूट्यूबर अरमान मलिक, पायल और कृतिका को कोर्ट का समन: यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 3 के कंटेस्टेंट अरमान मलिक कानूनी मुश्किलों में फंस गए हैं। पटियाला जिला अदालत ने अरमान और उनकी दोनों पत्नियों पायल मलिक और कृतिका मलिक को समन भेजा है। उन्हें हिंदू मैरिज एक्ट का उल्लंघन करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में 2 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। अरमान मलिक का असली नाम संदीप है और वे हिंदू धर्म से आते हैं।

हिंदू मैरिज एक्ट के उल्लंघन का आरोप

यह समन दविंदर राजपूत नाम के शख्स की याचिका के बाद भेजा गया है। याचिका में आरोप है कि अरमान मलिक ने दो नहीं, बल्कि चार शादियां की हैं, जो हिंदू मैरिज एक्ट का उल्लंघन है। हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक, कोई भी हिंदू व्यक्ति एक समय में एक ही शादी कर सकता है। हालांकि, अरमान अपनी दो पत्नियों के साथ रहते हैं।

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला

पायल मलिक पर भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। कुछ समय पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर देवी काली का रूप धारण करके एक वीडियो शेयर किया था, जिस पर विवाद हुआ था। याचिका में कहा गया है कि यह वीडियो धार्मिक मान्यताओं का अपमान है। हालांकि, पायल ने इस वीडियो को पहले ही हटा लिया था और अपनी गलती मानते हुए 22 जुलाई को अरमान के साथ पटियाला के काली माता मंदिर में जाकर माफी भी मांगी थी। उन्होंने मोहाली के काली मंदिर में सात दिनों तक सेवा करके प्रायश्चित भी किया।

चार शादियों के आरोप

दविंदर राजपूत नामक व्यक्ति की याचिका पर यह नोटिस जारी हुआ है। याचिका में दावा किया गया है कि अरमान मलिक ने दो नहीं, बल्कि चार शादियां की हैं, जो हिंदू मैरिज एक्ट का सीधा उल्लंघन है। इस कानून के तहत हिंदू धर्म मानने वाला व्यक्ति एक समय में केवल एक शादी कर सकता है। आरोप है कि अरमान दो पत्नियों के साथ रह रहे हैं, जो नियम के खिलाफ है।

अगली सुनवाई की तारीख

कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 2 सितंबर को तय की है। तब अरमान मलिक, पायल मलिक और कृतिका मलिक को अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखना होगा।

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