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2002 के गुजरात दंगो से जुड़े सभी मुक़दमे सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिए

2002 के गुजरात दंगो से जुड़े सभी मुक़दमे सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिए
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Supreme Court Closes All Cases Related To 2002 Gujarat Riots: SC ने यह कहते हुए 2002 दंगों से जुडी सभी केस बंद कर दिए कि इस केस को बहुत वक़्त बीत गया है

Supreme Court Closes All Cases Related To 2002 Gujarat Riots: सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में हुए गुजरात दंगों से जुड़े सभी केस बंद कर दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि 2002 के गुजरात दंगों की सुनवाई करते हुए बहुत वक़्त बीत गया है और अब इस केस में आगे सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है. नए CJI जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने मंगलवार को कहा कि इतना समय के बाद इन मामलों में सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है.

गौरतलब है कि दंगो से जुडी कई याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई थीं. गुजरात राइट्स 2002 से जुड़े 9 में से 9 केस पर निचली अदालते फैसला सुना चुकी थीं. सिर्फ नारोदा गांव वाली याचिका पर सुनवाई अबतक जारी है. अब SC ने कह दिया है कि इससे जुड़े किसी भी केस में अलग से सुनवाई करने की जरूरत नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों से जुड़े केस क्यों बंद किए

SC ने गुजरात दंगों में पीड़ित परिवारों NHRC और एक NGO सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस की यचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात दंगों से जुड़े सभी केस को बंद करने का आदेश जारी किया है. याचिकाकर्ता इस मामले की जांच पुलिस से हटाकर CBI को देने की मांग कर रहे थे. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले से जुडी याचिकाओं को आगे सुनने की जरूरत नहीं है. इसी लिए अब हम इसे बंद करने का आदेश जारी कर रहे हैं.

बता दें कि 27 फरवरी 2002 के दिन गोधरा कांड हुआ था, जिसके बाद गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी. गुस्साए लोगों ने अल्पसंख्यक समुदाय की बस्ती 'गुजमर्ग सोसाइटी' को अपना निशाना बनाया था. जिसमे 69 लोग मारे गए थे. लेकिन सिर्फ 38 के शव बरामद किए गए थे. अब SC ने इस कांड से जुड़े सभी केस बंद कर दिए हैं.

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