विधानसभा निर्वाचन 2023: जनप्रतिनिधियों के लिए शासकीय वाहन का उपयोग रहेगा प्रतिबंधित

Rewa Riyasat
2023-10-11 16:59:09

रीवा 11 अक्टूबर 2023. विधानसभा निर्वाचन 2023 के कार्यक्रमों की घोषणा के साथ जिले भर में चुनाव की आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है. आदर्श आचरण संहिता निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी. इस अवधि में पंचायतराज संस्थाओं, स्थानीय निकायों, शासकीय उपक्रमों, अर्द्धशासकीय सहकारी संस्थाओं आदि के वाहनों का उपयोग जनप्रतिनिधियों के लिए प्रतिबंधित रहेगा.

इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के उद्देश्य से जनप्रतिनिधियों तथा पदाधिकारियों के लिए शासकीय वाहन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा. इनमें वे वाहन भी शामिल हैं जो संस्था द्वारा किराये पर लिए गए हैं अथवा जिनके किराये तथा पीओएल का भुगतान किया जाता है. उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए सभी संबंधित अधिकारी शासकीय वाहनों का उपयोग सुनिश्चित करें. शासकीय वाहन का नियम विरूद्ध उपयोग पाए जाने पर संबंधित अधिकारी को उत्तरदायी मानते हुए कार्यवाही की जाएगी. 

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