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क्या है इनकम टैक्स का क्लबिंग ऑफ़ इनकम रूल, जान लें वरना देना पड़ेगा टैक्स

क्या है इनकम टैक्स का क्लबिंग ऑफ़ इनकम रूल, जान लें वरना देना पड़ेगा टैक्स
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clubbing of income: कई लोग अपना इनकम टैक्स बचाने के चलते अपनी फेमिली के नाम पर इन्वेस्ट कर देते हैं लेकिन इनकम टैक्स के सेक्शन 60 से 64 में क्लबिंग और इनकम का प्रावधान लागू है

clubbing of income: कई लोग अपना इनकम टैक्स बचाने के चलते अपनी फेमिली के नाम पर इन्वेस्ट कर देते हैं लेकिन इनकम टैक्स के सेक्शन 60 से 64 में क्लबिंग और इनकम का प्रावधान लागू है। और ऐसा करने के बाद भी आप अपना इनकम टैक्स देने से बच नहीं सकते। अगर आप बिना किसी कारण के अपनी इनकम को किसी दूसरे की इनकम बताते हैं तो Income Tax Department आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और टैक्स चोरी का आरोप लगा सकता है।

क्या है क्लबिंग के प्रावधान

इसे उदाहरण से समझते हैं : यदि आप किसी फर्म के पार्टनर हैं और आपकी पत्नी को उस फर्म में किसी तरह से लाभ दिया जाता है जैसे , सैलरी, कमीशन, फीस या फिर डायरेक्ट- इनडायरेक्ट कैश, तो पत्नी को मिलने वाली आय उसके पति की इनकम में जोड़ी जाती है। लेकिन जब पत्नी के पास उस पद के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन है तो ऐसी स्थिति में इनकम को क्लब करने का नियम लागु नहीं होता है। या कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे और पत्नी उस गिफ्ट से इन्वेस्टमेंट करे तो ऐसे इन्वेस्टमेंट में होने वाली इनकम भी टैक्स पेयर की इनकम में शामिल होती है। लेकिन अगर शादी से पहले उस संपत्ति को ट्रांसफर किया जाता है तो उससे होने वाली इनकम पति की इनकम में क्लब नहीं होगी।

सीधे-सीधे समझिये कि यदि आप ने अपनी पत्नी को कुछ पैसा दिया है तो वो पैसा आपकी पत्नी का ही होगा लेकिन उससे होने वाली इनकम आपकी इनकम में जोड़कर टैक्स को केलकुलेट किया जाएगा। ठीक वैसे ही अपने पत्नी के नाम पर किए गए FD में मिलने वाले इंटरेस्ट के साथ भी होगा। लेकिन अगर आप अपनी पत्नी को पैसे उधार देते हैं और उस उधार से कोई संपत्ति खरीदी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्लबिंग नहीं होगी।

अगर आप बिना किसी पर्याप्त कारण के अपनी बहु के नाम कोई रकम ट्रांसफर करते हैं तो वहां की इनकम ऑफ़ क्लबिंग के नियम लागु होते हैं। लेकिन 18 से कम उम्र के बच्चे अपने दम पर कमाई करते हैं तो यह आय माता-पिता की इनकम में नहीं गिनी जाएगी।

नाबालिग बच्चे की कबलिंग आय का क्या होगा

एक नाबालिग बच्चे द्वारा की गई कमाई को भी टैक्सपेयर माता-पिता की इनकम में जोड़ा जाना चाहिए और इसी के हिसाब से टैक्स लगना चाहिए। हालांकि अगर बच्चा इनकम टैक्स की धारा 80 U के तहत निर्दिष्ट या विकलांग है तो उसकी आय को नहीं जोड़ा जाता। टैक्सपेयर को यह ध्यान में होना चाहिए कि उनके नाबालिग बच्चे की आय उसके शारीरिक कार्य या उसकी स्किल्स और ज्ञान से जुडी एक्टिविटी से नहीं होनी चाहिए।

क्लबिंग से कैसे बचें

अगर आपकी पत्नी के नाम ऐसी संपत्ति है जिससे आय नहीं होती है और पति की संपत्ति से आय होती है तो दोनों का मूल्य समान होता है। ऐसे में दोनों आपस में इसे बदल भी सकते हैं और इससे क्लबिंग नहीं होगी।


Abhijeet Mishra | रीवा रियासत

Abhijeet Mishra | रीवा रियासत

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