
UP Bijli Bill OTS 2026: आख़िरी 19 दिन! 100% ब्याज माफ़ी + 15% छूट का लाभ उठाएं

UP Bijli Bill OTS 2026: आख़िरी 19 दिन! 100% ब्याज माफ़ी
विषय सूची (Table of Contents)
- 1. यूपी बिजली बिल राहत योजना 2026 का मुख्य उद्देश्य
- 2. ओटीएस योजना के तीन चरण और छूट का गणित
- 3. 100% ब्याज माफी और 15% मूलधन छूट की पूरी जानकारी
- 4. कौन से उपभोक्ता उठा सकते हैं इस योजना का लाभ?
- 5. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया: ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कैसे करें
- 6. 28 फरवरी की समय सीमा और महत्वपूर्ण हेल्पलाइन
- 7. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
यूपी बिजली बिल राहत योजना 2026 का मुख्य उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने राज्य के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को पुराने बकाये से मुक्ति दिलाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस योजना का मुख्य नाम एकमुश्त समाधान योजना यानी OTS (One Time Settlement) है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू की गई इस पहल का प्राथमिक लक्ष्य उन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देना है, जो भारी भरकम बिजली बिल और उस पर लगे ब्याज (सरचार्ज) के कारण अपना भुगतान नहीं कर पा रहे थे। सरकार चाहती है कि हर घर रोशन रहे और किसी का भी कनेक्शन बकाये की वजह से न काटा जाए। यह योजना न केवल उपभोक्ताओं का आर्थिक बोझ कम करती है, बल्कि बिजली विभाग के राजस्व में भी सुधार लाती है, जिससे भविष्य में बिजली आपूर्ति को और बेहतर बनाया जा सके।
ओटीएस योजना के तीन चरण और छूट का गणित
इस योजना को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तीन अलग-अलग चरणों में बांटा गया है ताकि उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। योजना की शुरुआत दिसंबर 2025 में हुई थी। नियम बहुत सीधा है: आप जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आपको उतनी ही अधिक छूट मिलेगी। पहले चरण में जो लाभ 25 प्रतिशत था, वह अब तीसरे चरण में 15 प्रतिशत पर आ गया है। हालांकि, सभी चरणों में एक बात समान है, और वह है 100 प्रतिशत ब्याज (सर्चार्ज) की माफी। इसका मतलब है कि आपके बिल पर अब तक जितना भी ब्याज लगा है, वह पूरी तरह शून्य कर दिया जाएगा। आपको केवल मुख्य बकाया राशि का भुगतान करना होगा, जिसमें भी अब 15 प्रतिशत की अतिरिक्त कटौती की जा रही है।
100% ब्याज माफी और 15% मूलधन छूट की पूरी जानकारी
वर्तमान में योजना का तीसरा और अंतिम चरण चल रहा है। 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2026 तक का समय उपभोक्ताओं के लिए निर्णायक है। इस अवधि के दौरान यदि आप अपना पंजीकरण कराते हैं, तो आपको दोहरे लाभ मिलते हैं। पहला लाभ यह है कि आपके बकाया बिल पर लगा सारा विलंब शुल्क या सरचार्ज माफ हो जाता है। दूसरा बड़ा लाभ यह है कि आपकी जो मूल बकाया राशि है, उसमें भी 15 प्रतिशत की सीधी छूट दी जा रही है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपका मूल बकाया 10,000 रुपये है और उस पर 2,000 रुपये ब्याज है, तो ओटीएस के तहत आपका 2,000 रुपये का ब्याज पूरा माफ होगा और 10,000 रुपये पर 1500 रुपये की और छूट मिलेगी। यानी आपको कुल 12,000 की जगह मात्र 8,500 रुपये ही जमा करने होंगे।
कौन से उपभोक्ता उठा सकते हैं इस योजना का लाभ?
यूपीपीसीएल ने इस योजना के दायरे में समाज के बड़े वर्ग को शामिल किया है। मुख्य रूप से LMV-1 श्रेणी के घरेलू उपभोक्ता, जिनका लोड 2 किलोवाट तक है, इस योजना के प्राथमिक लाभार्थी हैं। इसके साथ ही LMV-2 श्रेणी के छोटे दुकानदार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जिनका लोड 1 किलोवाट तक है, वे भी इस छूट के पात्र हैं। योजना में उन किसानों को भी शामिल किया गया है जो निजी नलकूप का उपयोग करते हैं। इसके अलावा, नेवर-पेड (Never Paid) श्रेणी के उपभोक्ता, जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद से कभी बिल जमा नहीं किया, वे भी इस योजना के जरिए अपना खाता साफ कर सकते हैं। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी इस आर्थिक राहत का लाभ मिले।
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया: ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कैसे करें
उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को बेहद सरल और पारदर्शी बनाया गया है। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं। वहां आपको अपना 10 या 12 अंकों का उपभोक्ता खाता नंबर (Account Number) डालना होगा, जिसके बाद आपको ओटीएस का विकल्प दिखाई देगा। यदि आप तकनीकी रूप से सहज नहीं हैं, तो आप अपने नजदीकी बिजली उपखंड कार्यालय (Sub-division Office), अधिशासी अभियंता कार्यालय या किसी भी जन सेवा केंद्र (CSC) पर जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 2000 रुपये निर्धारित किया गया है, जो कि कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है बल्कि आपके अंतिम बिल भुगतान में ही समायोजित (Adjust) कर दिया जाएगा। पंजीकरण के बाद आपको बकाया राशि जमा करने के लिए एक निश्चित समय दिया जाता है।
28 फरवरी की समय सीमा और महत्वपूर्ण हेल्पलाइन
ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सुनहरे अवसर की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 है। इसके बाद सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की ब्याज माफी या मूलधन छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। विभाग ने चेतावनी दी है कि जो उपभोक्ता इस अवधि में अपना बकाया साफ नहीं करेंगे, उनके खिलाफ 1 मार्च से सघन चेकिंग अभियान चलाकर कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी प्रकार की असुविधा, शिकायत या जानकारी के लिए विभाग ने टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1912 जारी किया है, जो 24 घंटे कार्य करता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग द्वारा मुनादी और कैंप लगाकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि अंतिम समय की भीड़ से बचा जा सके और लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना पंजीकरण करा सकें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Aaryan Puneet Dwivedi
Aaryan Puneet Dwivedi is a senior editor and an experienced journalist who has been active in the news industry since 2013. He has extensive experience covering and editing news across multiple fields, including politics, national and international affairs, sports, technology, business, and social issues. He is a state-level accredited journalist recognized by the Madhya Pradesh government. Known for his in-depth understanding of news and current affairs, he focuses on delivering accurate, reliable, and reader-friendly information across all major news categories.




