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Track Mutual Fund Investments with PAN Card: पैन कार्ड से ऐसे ट्रैक करें म्यूचुअल फंड निवेश, जानिए पूरा तरीका

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पैन कार्ड अब सिर्फ आपकी वित्तीय पहचान नहीं, बल्कि म्यूचुअल फंड निवेश को ट्रैक करने का एक आसान तरीका भी है। जानें कैसे अपनी कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट (CAS) देखें।

पैन कार्ड: आपकी वित्तीय पहचान और निवेश ट्रैकर

भारत में पैसे से जुड़ा कोई भी काम कराने के लिए पैन कार्ड (PAN Card) एक ज़रूरी दस्तावेज़ है। चाहे आपको इनकम टैक्स फाइल करना हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, या कहीं निवेश करना हो, पैन कार्ड देना ही होता है। पैन कार्ड के ज़रिए सरकार हर व्यक्ति के वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड रखती है। नौकरी करने से लेकर आयकर रिटर्न दाखिल करने, बैंकिंग लेनदेन, शेयर बाज़ार या म्यूचुअल फंड में निवेश जैसे फाइनेंस से जुड़े कई कामों में इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब आप पैन के ज़रिए अपने म्यूचुअल फंड निवेश के बारे में भी आसानी से जानकारी हासिल कर सकते हैं।

दरअसल, बहुत से लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं – कभी SIP (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) के ज़रिए, कभी टैक्स सेविंग स्कीम्स में, तो कभी एकमुश्त राशि डालकर। ऐसे में एक समय के बाद यह समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर आपके सारे पैसे कहाँ लगे हैं और कितना रिटर्न मिल रहा है। अगर आप ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप अपने पैन नंबर के ज़रिए अपना सारा निवेश ट्रैक कर सकते हैं।

पैन कार्ड से म्यूचुअल फंड ट्रैक करें, पैन से निवेश कैसे देखें, CAS रिपोर्ट क्या है, मृतक का पैन कार्ड कैसे कैंसिल करें

पैन नंबर से क्यों आसान है ट्रैकिंग?

पैन नंबर सिर्फ टैक्स के लिए ही नहीं, बल्कि आपके हर म्यूचुअल फंड निवेश को एक जगह जोड़ने के लिए भी काम आता है। चाहे आपने जितने भी फंड में पैसा लगाया हो, पैन की मदद से सारी जानकारी एक जगह मिल जाती है। इससे न सिर्फ आपके निवेश का हिसाब-किताब रखना आसान हो जाता है, बल्कि टैक्स और कैपिटल गेन (पूंजीगत लाभ) का कैलकुलेशन भी सुविधाजनक हो जाता है।

ऐसे मिलेगी आपके निवेश की जानकारी: CAS रिपोर्ट

SEBI (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) के नियमों और डिजिटल तकनीक के कारण अब आपको हर फंड की वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सिर्फ अपने पैन के ज़रिए अपनी कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट (Consolidated Account Statement - CAS) देख सकते हैं। यह एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें आपके नाम से जुड़े सभी म्यूचुअल फंड फोलियो की जानकारी होती है। इसमें आपने कब निवेश किया, किस स्कीम में किया, कितने यूनिट्स हैं, उनकी अभी की वैल्यू क्या है, SIP चालू है या नहीं और कितना रिटर्न मिला, जैसी तमाम जानकारी हासिल की जा सकती है।

अपनी CAS रिपोर्ट कैसे देखें?

  • अपनी CAS रिपोर्ट देखने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा:
  • सबसे पहले, MF Central, CAMS Online, KFintech, NSDL या CDSL जैसी किसी संबंधित वेबसाइट पर विजिट करें।
  • फिर 'Request CAS' या 'View Portfolio' विकल्प पर जाएं।
  • अब अपना पैन नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर और अगर ज़रूरत हो तो जन्मतिथि भी एंटर करें।
  • आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक OTP (वन-टाइम पासवर्ड) आएगा, जिसे डालने के बाद आप अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं।
  • आप यह तय कर सकते हैं कि रिपोर्ट आपको एक बार चाहिए या हर महीने, और उसे ईमेल से मंगवाना है या स्क्रीन पर देखना है।

अगर कभी इस प्रक्रिया के बाद भी आपकी डिटेल्स नहीं दिखती हैं, तो हो सकता है कि आपका निवेश किसी और पैन से जुड़ा हो या फिर आपकी KYC (अपने ग्राहक को जानें) अधूरी हो। ऐसी स्थिति में आपको CAMS या KFintech की वेबसाइट पर आधार के ज़रिए eKYC पूरा करना होगा। इससे आपका पोर्टफोलियो अपडेट हो जाएगा।

मृतक का पैन कार्ड कैंसिल कराना क्यों है ज़रूरी?

किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके नाम पर जारी दस्तावेज़ों को निष्क्रिय कराना एक ज़रूरी प्रक्रिया है। इनमें पैन कार्ड भी शामिल है। भले ही मृतक का पैन कार्ड रद्द कराना कानूनी रूप से अनिवार्य न हो, लेकिन ऐसा न करने पर भविष्य में टैक्स धोखाधड़ी, अवैध लेनदेन या पहचान के दुरुपयोग जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। यहाँ तक कि कानूनी कार्रवाई का खतरा भी बना रहता है। लिहाज़ा, परिजनों के लिए यह एक ज़रूरी ज़िम्मेदारी है।

मृतक का पैन कार्ड कैंसिल कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज़:

मृतक का पैन कार्ड कैंसिल कराने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ देने होते हैं:

  • पैन कार्ड की कॉपी
  • मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी
  • पैन कार्ड कैंसिल कराने के लिए प्रार्थना पत्र
  • कानूनी वारिस के पैन कार्ड की कॉपी
  • मृतक से संबंध साबित करने वाले दस्तावेज़ (जैसे वसीयत)
  • आधार कार्ड (कानूनी वारिस का)
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