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Car Insurance: सेकंड हैंड कार के लिए लें इंश्योरेंस, जाने फायदें और प्रोसेस

Car Insurance Policy
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आइये जानते हैं सेकंड हैंड कार इंश्योरेंस (Second Hand Car Insurance) से जुडी हर जानकारियां।

Second Hand Car Insurance: कार लेना एक बड़ा फैसला होता है। जहां लोग नई कार लेना पसंद करते हैं। वही भारत में अधिकतर लोग सेकंड हैंड कार लेना बेहतर समझते हैं। क्योंकि कम बजट में कार मिल जाती है। लेकिन कार जैसे भी ली गई हो ओनर के लिए दिल के करीब ही होती है। इसलिए आप अपनी कार को कवर दे सकते हैं। नई कारों के लिए तो इंश्योरेंस (Insurance) लिया ही जाता है, लेकिन आप सेकंड हैंड कार खरीदने पर भी अब इंश्योरेंस ले सकते हैं। आज हम आपको इस आर्टिकल में सेकंड हैंड कार (Second Hand Car) के लिए इंश्योरेंस (Insurance) के फायदों एवं प्रोसेसिंग के बारे में बताएंगे।

सेकंड हैंड कार में ऐसे करें ट्रांसफर ओनरशिप

इसके लिए सबसे पहले आपको रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (Regional Transport Office) जाकर एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। जिसके द्वारा गाड़ी की आरसी आपके नाम पर ट्रांसफर होगी। और सभी जरूरी दस्तावेज सबमिट कर दें। आरसी आपके नाम पर ट्रांसफर होने के बाद आपको एक प्रपोजल फॉर्म भरना पड़ता है। अब इस पॉलिसी फॉर्म को सभी जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ जमा करा दें। आपको पॉलिसी ट्रांसफर के रूप में कुछ शुल्क देना होता है। अब मोटर कंपनी पॉलिसी (Motor Company Policy) आपके नाम पर ट्रांसफर कर देगी। आरसी (RC) आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाने के बाद अपनी सारी जानकारी को ध्यान से देखें। इंश्योरेंस पॉलिसी के ट्रांसफर के बाद भी नाम एवं जानकारी ठीक तरह से जांच लें।

Second Hand Car Insurance: सेकंड हैंड कार के लिए इंश्योरेंस है जरूरी

इंश्योरेंस का होना बेहद जरूरी

इंडिया के मोटर व्हीकल नियम के अनुसार, पब्लिक रोड पर चलने वाली सभी कारों के लिए वैध्य इंश्योरेंस का होना जरूरी होता है। अगर आप किसी भी तरह के जुर्माने से बचना चाहते हैं, तो आपको अपनी सेकेंड हैंड गाड़ी के लिए यूज्ड कार इंश्योरेंस लेना होगा।

पर्सनल एक्सीडेंट कवर (Personal Accident Cover)

इसमें आपकी कार को किसी तरह के नुकसान से बल्कि ओनर ड्राईवर को होने वाले नुकसान के लिए भी कवर देती है। किसी तरह की चोट या दुर्घटना के लिए कंपनी ट्रीटमेंट का खर्चा देती है।

होने वाले खतरों से सुरक्षा

आपके वाहन में किसी भी तरह की अनहोनी जैसे आग, एक्सीडेंट, प्राकृतिक आपदा आदि में पहुंचा नुकसान के लिए आपको कवर मिलता है।

थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर (Third Party Liability Cover)

अगर आपकी कार से किसी थर्ड पर्सन को हानि पहुंचती है, तो ऐसे में आपको उस नुकसान की भरपाई करनी होती है। लेकिन अगर आपने यूज्ड कार इंश्योरेंस (Used Car Insurance) लिया है तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी (Insurance Company) इस मामले का ध्यान रखती है। और आपकी तरफ से थर्ड पार्टी को हुए नुकसान का पेमेंट भी करती है।

Suyash Dubey | रीवा रियासत

Suyash Dubey | रीवा रियासत

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