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SSY Interest Rate Hike Big Alert April 17 April 2023: Sukanya Samriddhi Yojana खाताधारकों के लिए Good News, ब्याज दर में 40 BPS की हुई बढ़ोतरी

SSY Interest Rate Hike Big Alert April 17 April 2023: Sukanya Samriddhi Yojana खाताधारकों के लिए Good News, ब्याज दर में 40 BPS की हुई बढ़ोतरी
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SSY Interest Rate Hike Big Alert April 17 April 2023: सरकार द्वारा संचालित सुकन्या समृद्धि योजना मे बच्चियों के लिए विशेष सुविधा दी गई है। योजना के माध्यम से बच्चियों को विशेष ब्याज दर के साथ लाभ दिया जाता है।

SSY Interest Rate Hike Big Alert April 17 April 2023, SSY Interest Rate Hike 2023: सरकार द्वारा संचालित सुकन्या समृद्धि योजना एसएसबाई मे बच्चियों के लिए विशेष सुविधा दी गई है। इस योजना के माध्यम से बच्चियों को विशेष ब्याज दर के साथ लाभ दिया जाता है। यह खाता बच्चियों के नाम पर खुलता है। आवश्यकता अनुसार इसके पैसे को निकाला भी जा सकती है। नाबालिक होने की दशा में या खाता माता-पिता या फिर अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है। हाल के दिनों में सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर में 40 बीपीएस अंकों की बढ़ोतरी की गई है।

कितना मिलता है ब्याज

सुकन्या समृद्धि योजना में 7.6 प्रतिशत ब्याज प्राप्त होता है। लेकिन बीपीएस अंकों में की गई बढ़ोतरी की वजह से अब सुकन्या समृद्धि योजना खाता धारक को 8 प्रतिशत ब्याज प्राप्त होगा। इस पर धारा 80सी के तहत छूट प्रदान की गई है।

बताया गया है कि सुकन्या समृद्धि योजना का खाता 250 रुपए से लेकर अधिकतम 1.50 लाख रुपए प्रति वित्तीय वर्ष पर खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता 21 वर्ष या फिर खाताधारक के विवाह होने तक जो भी पहले हो कब तक रहती है।

किसके नाम पर खुलता है खाता

जानकारी के अनुसार सुकन्या समृद्धि योजना में प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक द्वारा केवल दो बच्चियों के लिए खाता खोला जा सकता है। जुड़वा बच्चे पैदा होने की स्थिति पर तीसरी बच्ची के नाम पर भी खाता खोला जा सकता है।

खाता खोलने आवश्यक दस्तावेज

खाता खोलने के लिए एसएसवाई का फार्म चाहिए होता है। साथ में बालिका का जन्म प्रमाण पत्र जिसमें बच्ची का नाम अंकित होना चाहिए। साथ में माता-पिता या कानूनी अभिभावक की फोटो तथा माता-पिता अभिभावक के केवाईसी दस्तावेज लगेंगे।

कब बंद किया जा सकता है खाता

सुकन्या समृद्धि योजना का खाता लड़की के 18 वर्ष पूरा होने के बाद शादी होने पर अकाउंट बंद कर पैसा निकाला जा सकता है। शादी से 1 माह पहले तक या फिर शादी के 3 महीने बाद तक खाते से पैसा निकाला जा सकता है।

दसवीं पास होने पर 50 प्रतिशत तक की निकासी की जा सकती है।

खाताधारक की मृत्यु हो जाने पर या फिर अभिभावक की जिनके द्वारा खाता संचालित किया जा रहा हो उनकी मृत्यु हो जाने पर खाता बंद किया जा सकता है।

खाता बंद करने के लिए संबंधित डाकघर में पासबुक के साथ निर्धारित आवेदन पत्र जमा करना होता है।

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