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Senior Citizen Savings Scheme: माता-पिता के नाम पर खोले अकाउंट, टैक्स छूट के साथ मिलेंगे ये फायदे

Senior Citizen Savings Scheme: माता-पिता के नाम पर खोले अकाउंट, टैक्स छूट के साथ मिलेंगे ये फायदे
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Senior Citizen Savings Scheme

सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (Senior Citizen Savings Scheme) में निवेश कर आप शानदार रिटर्न पा सकते है.

Senior Citizen Savings Scheme (SCSS): इन दिनों तेजी से बढ़ रहे निवेश को देखते हुए देश की सबसे बड़ी सरकारी संस्था पोस्ट ऑफिस (Post Office) इन दिनों ग्राहकों के लिए शानदार स्कीम लेकर आई है. बता दे की की पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में आपको शानदार रिटर्न मिलेगा. साथ में आपके द्वारा निवेश किये हुए पैसे भी पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे. चलिए आज हम आपको इस स्कीम के बारे में बताते है.

पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम को आप अपने माता-पिता के नाम से खुलवा सकते है. इसमें टैक्स के साथ-साथ कई बचत भी होगी. पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स (Small Savings Schemes) में सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (Senior Citizen Savings Scheme) को भी शामिल किया गया है. चलिए इस स्कीम के बारे में आपको डिटेल से बताते है.

ब्याज दर

पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में मौजूदा समय में 7.4 फीसदी की ब्याज दर है. यह ब्याज दर 1 अप्रैल 2020 से लागू है.

निवेश की राशि

डाकघर की इस छोटी बचत योजना में 1,000 रुपये के मल्टीपल में केवल एक डिपॉजिट किया जा सकता है. निवेश की अधिकतम राशि 15 लाख रुपये है.

ये खोल सकते है अकाउंट

-60 साल से ज्यादा उम्र का कोई व्यक्ति

-रिटायर्ड सिविलियन कर्मचारी, जिसकी उम्र 55 साल से ज्यादा और 60 साल से कम है. शर्त यह है कि निवेश रिटायरमेंट बेनेफिट्स की रसीद के एक महीने के भीतर करना होगा.

-रिटायर्ड डिफेंस कर्मचारी, जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा और 60 साल से कम है. शर्त है कि निवेश रिटायरमेंट बेनेफिट्स की रसीद के एक महीने के भीतर करना होगा.

-अकाउंट को अकेले या केवल जीवनसाथी के साथ ज्वॉइंट अकाउंट के तौर पर खोला जा सकता है.

टैक्स बेनेफिट

पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में किए गए निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट का फायदा मिलता है. इस सेक्शन में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की राशि पर डिडक्शन का क्लेम किया जा सकता है.

मैच्योरिटी

-अकाउंट को उसे खोलने की तारीख से पांच साल बाद बंद किया जा सकता है. इसके लिए संबंधित पोस्ट ऑफिस पर पासबुक के साथ उपयुक्त ऐप्लीकेशन फॉर्म जमा कराना होगा.

-खाताधारक की मौत की स्थिति में, मौत की तारीख से, अकाउंट पर ब्याज पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के रेट पर मिलेगा.

-अगर जीवनसाथी ज्वॉइंट होल्डर या एकमात्र नॉमिनी है, तो अकाउंट को मैच्योरिटी तक जारी रखा जा सकता है, अगर वह अकाउंट खोलने के लिए योग्य है और उसके पास दूसरा SCSS अकाउंट मौजूद नहीं है.

अकाउंट को आगे बढ़ाना

-खाताधारक अकाउंट को मैच्योरिटी की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए और बढ़ा सकता है. इसके लिए उसे संबंधित पोस्ट ऑफिस में उपयुक्त फॉर्म के साथ पासबुक जमा करनी होगी.

-अकाउंट को मैच्योरिटी के एक साल की अवधि के भीतर बढ़ाया जा सकता है.

-अवधि बढ़ाने के बाद अकाउंट पर मैच्योरिटी की तारीख पर लागू रेट पर ही ब्याज मिलता रहेगा.

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