
SEBI New Rules: सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के लिए बनाये नए नियम, जानिए

क्या आप भी म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में निवेश (Investment) करते हैं तो यह खबर आपके लिए खास है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India) ने म्यूचुअल फंड (Mutual fund) यूनिट में लेनदेन को लेकर नियमों में बदलाव किया है। सेबी ने यह बदलाव धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए किए हैं। नए नियमों के बाद अब आपका पैसा म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में पहले से अधिक सुरक्षित रहेगा। आइए जानते हैं नए नियमों के बारे में।
धोखाधड़ी के मामले होंगे कम
शेयर बाजार और समाशोधन निगम की तरफ से यह तय किया जाएगा कि भुगतान स्वीकार करने वाला किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो, यह सुनिश्चित करेगा। निवेशकों की शिकायतों के समाधान के लिए भी काम करना होगा। सेबी ने म्यूचुअल फंड यूनिट के लेन देन के बारे में आदेश जारी किया है। यह शेयर बाजार के अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म समेत अन्य इकाइयों के लिए भी है।
स्विंग प्राइसिंग सिस्टम 1 मई को होगा लागू
1 मई से सेबी की तरफ से स्विंग प्राइसिंग मैकेनिज्म (swing pricing mechanism) लागू किया जाएगा। इस मैकेनिज्म को इसलिए लागू किया जाएगा ताकि उतार-चढ़ाव वाले मार्केट में बड़े निवेशक अचानक पूरा पैसा न निकाल लें। स्विंग प्राइजिंग लागू करने पर फंड में निवेश और निकासी के दौरान निवेशकों को वह एनएवी मिलेगी, जो स्विंग फैक्टर के तहत एडजस्ट की गई है। इसे म्यूचुअल फंड योजनाओं के लिए बनाया गया है।
नया नियम
म्यूचुअल फंड यूनिट के लेनदेन से जुड़ा है यह नियम, अक्टूबर 2021 में सेबी की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया 'म्यूचुअल फंड लेनदेन को लेकर शेयर ब्रोकर और क्लियरिंग सदस्य म्यूचुअल फंड लेनदेन के लिए अपने नाम पर जारी भुगतान स्वीकार नहीं करेंगे'। सेबी से मान्यता प्राप्त क्लियरिंग कॉरपोरेशन के सदस्यों को भुगतान स्वीकार करने की छूट रहेगी।




