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SBI or HDFC Customers Alert : 30 सितम्बर से पहले नहीं किया यह काम तो बंद हो जाएगी बैकिंग सर्विसेस! बैंक ने दिया यह निर्देश

Manoj Shukla
6 Sep 2021 4:28 AM GMT
SBI or HDFC Customers Alert : 30 सितम्बर से पहले नहीं किया यह काम तो बंद हो जाएगी बैकिंग सर्विसेस! बैंक ने दिया यह निर्देश
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अगर आपका खाता HDFC एवं SBI जैसे बैंकों में है तो 30 सितम्बर से पहले यह काम जरूर निपटा लें, नहीं तो बैकिंग सर्विसेज आपकी बंद हो सकती हैं।

SBI एवं HDFC बैंक के कस्टमरों ने लिए एक जरूरी जानकारी शेयर की हैं। बैंक ने साफ किया है कि 30 सितम्बर तक सभी ग्राहक अपने PAN Card को Aadhar Card जरूर लिंक करा लें। अगर ग्राहक ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी बैंकिंग सर्विसेज बाधित की जा सकती हैं। बैंक ने यह एलर्ट मैसेज उन तमाम ग्राहकों के लिए जारी किया है जो इन बैंकों के कस्टमर्स हैं।

HDFC बैंक ने दी यह सलाह

HDFC बैंक ने साफ किया है कि इस बात को लेकर हम बेहद चिंतित है कि जो ग्राहकों 30 सितम्बर तक आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं कराते हैं। तो उनका पेन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 की माने तो, प्रत्येक व्यक्ति को 30 सितंबर 2021 तक अपने आधार को पेन कार्ड से जरूर करा लेना चाहिए।

SBI ने किया ट्वीट

SBI ने अपने एक ट्वीट के जरिए कहा है कि पेन को आधार से लिंक करना जरूरी है। ऐसा करने में विफल रहने पर 30 सितंबर के बाद पेन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। निष्क्रिय पेन कार्ड को किसी भी लेनदेन में उपयोग नहीं किया जा सकता है।

बताते चले कि सरकार द्वारा पेन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिसके लिए 30 सितम्बर 2021 की आखिरी तारीख हैं। ऐसे में जो भी उपभोक्ता अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाएं वह 30 सितम्बर तक जरूर करा लें। नहीं तो कई तरह की असुविधाओं का सामना ग्राहक को करना पड़ सकता है।

ऐसे कराएं लिंक

Aadhar Card से PAN Card को लिंक करना बेहद आसान हैं। जिसे हर व्यक्ति घर बैठे कर सकता हैं। पेन को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए बस आपको अपना फोन उठाना है। उसमें UIDAIPAN टाइप करना हैं। इसके बाद स्पेस देना हैं। फिर 12 अंकों का आधार नम्बर टाइप करना है। इसके बाद स्पेश फिर 10 आंकों का पेन नम्बर टाइप करके 567678 अथवा 56161 पर सेंड कर देना हैं। आपका आधार पेन से लिंक हो जाएगा। इसके अलावा आप दूसरी प्रक्रिया से भी पेन को आधार से लिंक कर सकते हैं। जिसके लिए आपको इनकम टैक्स विभाग की ऑफीशियली साइड पर जाकर पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।

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