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जानिए क्या है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना? जिसमें मिलते हैं ₹5000

Sanjay Patel
4 Nov 2022 1:59 PM GMT
PM Modi Yojana
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Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana: गर्भावस्था के दिनों में महिलाओं के उदर पोषण की मुश्किलें आसान कीं। योजना के तहत 5 हजार रुपए की मिलती है राशि।

Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana : मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाली महिलाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana) की शुरुआत की गई। इस योजना ने गर्भावस्था के दिनों में जहां महिलाओं की उदर पोषण की मुश्किलें आसान कीं वहीं सहजता से मिलने वाली प्रोत्साहन के माध्यम से अधीन पोषण के प्रभाव को कम किया।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लाभ

Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana Benefits : प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से जहां गर्भवती महिलाओं को फायदा मिलता है तो वहीं स्तनपान कराने वाली माताओं को भी पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान फायदा होता है। इस योजना के तहत कुल 5 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती है। यह राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाती है। जिससे गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को फायदा पहुंचता है।

तीन किश्तों में मिलती है राशि

Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana Installment : प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का उद्देश्य काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करना है। गर्भावस्था के दौरान मजदूरी करने वाली महिलाएं अपने काम पर नहीं जा पातीं जिससे उनको आर्थिक नुकसान होता है और भरण पोषण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिससे बचने के लिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत की गई थी।

इस योजना के तहत गर्भस्थ महिलाओं के पंजीकरण के समय 1000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। जबकि दूसरी और तीसरी किश्त के रूप में दो-दो हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती है। दूसरी किश्त तब मिलती है जब गर्भावस्था के छह महीने के बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराई जाती है। इसके बाद तीसरी किश्त जब बच्चे का जन्म पंजीकृत हो जाता है और बच्चे को बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस-बी सहित पहले टीके का चक्र शुरू होता है।

ये योजना के पात्र नहीं

योजना के तहत इन गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। जिसमें जो महिलाएं केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा कर रही हों अथवा किसी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम में नियमित रोजगार पर हों। उन महिलाओं को भी इसका लाभ नहीं मिलता जो किसी अन्य योजना या कानून के तहत समान लाभ प्राप्त कर रही हों।

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