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PMSYM: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना से असंगठित मजदूरों को मिलेगा लाभ, जानें योजना से जुड़े तथ्य

PMSYM: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना से असंगठित मजदूरों को मिलेगा लाभ, जानें योजना से जुड़े तथ्य
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Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Pension Scheme (PMSYM): भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना वर्ष 2019 से लागू की गई है।

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Pension Scheme (PMSYM): भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना (Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Pension Yojana) वर्ष 2019 से लागू की गई है.

क्या है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना (PMSYM)?

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना (PMSYM Pension Yojana) के तहत 18 से 40 आयु के सभी असंगठित क्षेत्र के मजदूर पात्र होंगे. योजना का लाभ लेने के लिए मजदूर की मासिक आय 15 हजार रुपए अथवा उससे कम होना चाहिए. इस पेंशन योजना का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा किया जा रहा है.

कैसे मिलेगा PMSYM पेंशन योजना का लाभ?

PMSYM पेंशन योजना (Pension Scheme) का लाभ लेने के लिए असंगठित क्षेत्र के मजदूर को प्रतिमाह 55 से 200 रुपए तक प्रीमियम राशि जमा करनी होगी. शेष 50 प्रतिशत प्रीमियम राशि का भुगतान भारत सरकार के श्रम मंत्रालय (Labor Ministry) द्वारा किया जाएगा. श्रमिक के 60 वर्ष की आयु पूरा हो जाने के बाद उसे प्रतिमाह न्यूनतम तीन हजार रुपए की पेंशन प्राप्त होगी.

किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक के पास आधार कार्ड (Aadhaar Card), बचत बैंक खाता (Saving Bank Account) या जनधन बैंक खाता (Jandhan Bank Account) IFSC नंबर के साथ होना चाहिए. आवेदन करने के लिए श्रम विभाग के आधिकारिक वेबसाइट, नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या फिर उमंग एप पर जा सकते हैं.

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