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PM Kisan Samman: पीएम किसान सम्मान निधि लाभार्थी की मौत के बाद परिजन लें योजना का लाभ, ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन

PM Kisan Samman: पीएम किसान सम्मान निधि लाभार्थी की मौत के बाद परिजन लें योजना का लाभ, ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन
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PM Kisan Samman

केंद्र सरकार देश के किसानों का आर्थिक रूप से सहयोग करने प्रति वर्ष 6 हजार रुपए प्रति किसान दिया जा रहा है।

PM Kisan Samman: केंद्र सरकार देश के किसानों का आर्थिक रूप से सहयोग करने प्रति वर्ष 6 हजार रुपए प्रति किसान दिया जा रहा है। लेकिन वृद्ध किसानों के परिजनों को यह चिंता सता रही है के लाभार्थी किसान की मौत के बाद क्या उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं। आज हम संबंध में जानकारी देने जा रहे हैं की लाभार्थी की मौत के बाद उसके परिजनों को पीएम सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए लाभार्थी किसान को कुछ विशेष जानकारी देनी होती है।

कराना होगा रजिस्ट्रेशन

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभार्थी की मौत के पश्चात उसके परिजनों को सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए परिजन को किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

जांच के पश्चात मिलेगा लाभ

रजिस्ट्रेशन के पश्चात आवेदक के द्वारा दी गई जानकारी का परीक्षण किया जाएगा। जानकारी सही एवं सत्य पाए जाने पर उसे योजना के लाभ के लिए नामांकित कर दिया जाएगा। जिसके पश्चात मिलने वाली सम्मान निधि उक्त हितग्राही के खाते पर जाने लगेगी।

ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन

रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हितग्राही को पीएम किसान सम्मान निधि की साइट पर जाकर फार्म रजिस्ट्रेशन पर आवेदन करें। आवेदन में चाही गई जानकारी जैसे आधार नंबर, बैंक खाता, पर्सनल डिटेल आदि भरे। इसके पश्चात आवेदन को सबमिट कर दे।

जानकारी सही एवं पुष्ट होने के पश्चात आवेदन क्लिक करते ही सबमिट हो जाएगा। अगर किसी कारण बस आवेदन सबमिट नहीं होता तो किसान अपने क्षेत्र के कृषि अधिकारी या पटवारी से जानकारी ले सकते हैं।

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