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New Traffic Challan Rules 1 April 2023: कार ड्राइवरों के लिए BIG Alert, 1 अप्रैल से नया नियम लागू, कटेगा ₹10000 का जुर्माना

New Traffic Challan Rules 1 April 2023: कार ड्राइवरों के लिए BIG Alert, 1 अप्रैल से नया नियम लागू, कटेगा ₹10000 का जुर्माना
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New Traffic Challan Rules 1 April 2023: सरकार ने ट्रैफिक नियमों में बड़ा परिवर्तन किया है। अगर आप का ड्राइवर है तो या फिर आप अपनी स्वयं की कार लेकर सड़क पर निकलना चाहते हैं तो नए ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है।

New Traffic Rules 1 April 2023: 1 अप्रैल से सरकार ने ट्रैफिक नियमों में बड़ा परिवर्तन किया है। अगर आप का ड्राइवर है तो या फिर आप अपनी स्वयं की कार लेकर सड़क पर निकलना चाहते हैं तो नए ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। क्योंकि कई बार छोटी सी गलती बड़ी मुसीबत खड़ी कर देती है। नए ट्रैफिक नियम के तहत कार की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है तो वही पुराने वह भी 15 साल पुराने वाहनों को अनिवार्य रूप से डिस्चार्ज करने का आदेश दिया गया है।

जाने नए नियम

पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कड़े कानून बनाने शुरू कर दिए हैं। नए ट्रैफिक नियम के अनुसार 15 वर्ष पुराने वाहन अगर सड़क पर चलते हुए पकड़े जाते हैं तो 10,000 रुपए का जुर्माना होगा। साथ में गाड़ी को जप्त कर डिस्पोज करने के लिए स्क्रैप यार्ड भेजा जाएगा।

नए ट्रैफिक रूल में स्पष्ट रूप से कहा है कि 15 वर्ष पुराने वाहन सरकारी रजिस्टर्ड स्क्रेपिंग सेंटर में ले जाए जा सकते हैं। इन सेंटरों पर वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा।

मिलेगा प्रमाण पत्र

इसके बाद वाहन मालिक को एक प्रमाण पत्र मिलेगा। इस प्रमाण पत्र खाने के बाद नया वाहन खरीदते पर वाहन मालिक को रजिस्ट्रेशन राशि में सब्सिडी मिलेगी।

दिल्ली सरकार हुई सख्त

10 गाने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन दिल्ली में पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। अगर यह पुराने वाहन दिल्ली की सड़कों पर चलते हुए पाए जाते हैं तो इन्हें सीधे जप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

दिल्ली में सख्त हुए ट्रैफिक नियम

जानकारी के अनुसार दिल्ली में इस समय कढ़ाई के साथ ट्रैफिक नियमों पर ध्यान दिया जा रहा है। अगर कोई भी वाहन चालक ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर भारी-भरकम चालान किया जा रहा है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 192 ए के तहत कार्यवाही की जा रही है। कुछ मामलो में 10000 हजार रुपए या फिर 6 महीने की जेल का प्रावधान है।

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