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Widow Pension Scheme: जानिए क्या है विधवा पेंशन योजना, कैसे मिलता है इसका लाभ

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आइये जानते हैं उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार द्वारा चालू विधवा पेंशन योजना (Vidhwa Pension Yojana) के बारे में।

Widow Pension Scheme Uttar Pradesh: दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी भी औरत की शादी होती है तो उसके जीवन का सबसे खास और महत्वपूर्ण होता है और वह अपने जीवन में अपने पति और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जीने के सपने देखती है लेकिन अगर कोई औरत विधवा हो जाए तो उसका जीवन काफी कठिनाइयों से गुजरता है ऐसे में विधवा औरत को सरकार ने आर्थिक सहायता के तौर पर पैसे देने के उद्देश्य विधवा पेंशन योजना (Vidhwa pension yojana) की शुरुआत की है जिसका लाभ विधवा औरत को दिया जाएगा।

Vidhwa Pension Yojana: योग्यता क्या है

● विधवा पेंशन योजना (vidhwa pension yojana) का लाभ केवल विधवा औरत ही उठा सकती है.

● उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच होना चाहिए.

● अगर कोई विधवा औरत दोबारा शादी कर लेती है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

Vidhwa Pesion Yojana: कौन से डाक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी

पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, आवेदक महिला का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी।

Vidhwa Pension Yojana: आवेदन कैसे करें

● अगर आप विधवा पेंशन योजना (vidhwa pension yojana) का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले विधवा पेंशन योजना ऑफिशल वेबसाइ UP.gov.in/HindiPages/widow_ पर विजिट करें

● इसके बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आ जाएगा जहां आपको सही प्रकार के जरूरी जानकारी को भरना है और फिर आप अपना आवेदन पत्र सबमिट कर देंगे

● इस प्रकार आप आसानी से ऑनलाइन विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे

Vidhwa Pension Yojana: कितनी मिलेगी राशि

योजना के अंतर्गत सरकार विधवा औरत को ₹500 की राशि आर्थिक सहायता के तौर पर प्रत्येक महीने देगी

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