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ITR Filing Rules: मृत व्यक्ति का भी आईटीआर भरना है जरूरी, जानिए क्या है नियम और तरीका

Sandeep Tiwari | रीवा रियासत
13 July 2022 6:35 AM IST
Updated: 2022-07-13 01:06:29
ITR Filing Rules
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ITR Filing Rules In Hindi: अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्या उस मृत व्यक्ति की आइटीआर भरना जरूरी होता है?

ITR Filing Rules In Hindi: अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्या उस मृत व्यक्ति की आइटीआर भरना जरूरी होता है?यह प्रश्न आमतौर पर लोगों के दिमाग में रहता है। इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर यही है कि आइटीआर भरना पड़ेगा। लेकिन आईटीआर भरने के लिए कानूनी वारिस का होना आवश्यक है। जिसे न्यायालय द्वारा वारिश अधिकृत किया गया हो वही मृत व्यक्ति का आइटीआर भर सकता है। आइए इस संबंध में और भी नियम और तरीके जाने।

कानूनन वारिस की मान्यता है आवश्यक

नियम के मुताबिक आइटीआर फाइल करने के लिए सबसे प्रथम और आवश्यक कार्य है कि कानूनन वारिस की मान्यता हासिल की जाए। किसी की मौत के बाद आइटीआर भरने के लिए न्यायालय द्वारा वारिस होने का अधिकार प्राप्त करना होगा। इसके पश्चात ही उस मृत व्यक्ति के अकाउंट पर आईटीआर फाइल किया जा सकता है।

स्वयं इस तरह करें रजिस्टर

आइटीआर फाइल करने के लिए स्वयं ऑनलाइन माध्यम का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए प्रमाण पत्र आदि एकत्र हो जाने के पश्चात आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करें।

इसके लिए बताया गया है कि माय अकाउंट के जरिए रजिस्टर्ड लीगल हेयर पर क्लिक करें।

इस प्रक्रिया को पूर्ण करने पर कुछ दिनों पश्चात आपको आयकर विभाग से रजिस्टर होने की जानकारी प्राप्त होगी।

ऐसे करें आवेदन

  • आइटीआर भरने के लिए पूरी प्रक्रिया पूर्व अनुसार होती है। मृत व्यक्ति के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता।
  • इसके लिए बताया गया है कि कानूनी वारिस व्यक्ति मृत व्यक्ति के खाते पर लागिन कर सकते है।
  • नियम के मुताबिक आईटीआर भरने के पश्चात आयकर विभाग उस खाते को स्थाई रूप से बंद कर देता है।
  • आइटीआर भरने के लिए मुख्य दस्तावेजों में मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, उसका पैन कार्ड और उसका आधार कार्ड होना चाहिए। वही कानूनी वारिस के तौर पर जो आइटीआर फाइल कर रहा है उसका पैन और आधार कार्ड का होना साथ ही कानूनी वारिस का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा।
  • आयकर रिटर्न भरने के बाद मिलने वाला रिफंड मृत व्यक्ति के खाते में आएगा।
  • बैंक खाते से पैसा निकाल लिया और उसे बंद करवाने के लिए समय अनुसार बैंक से संपर्क करें।
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