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Income Tax Return: 31 दिसंबर तक फाइल कर दें इनकम टैक्स रिटर्न वरना देना होगा 10 हज़ार का जुर्माना

Income Tax Return: 31 दिसंबर तक फाइल कर दें इनकम टैक्स रिटर्न वरना देना होगा 10 हज़ार का जुर्माना
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Income Tax Return: समय पर रिटर्न करने के अपने अलग फायदे भी होते हैं, ऐसा करने पर ना तो जुर्माने का डर होगा और ना ही आपके घर नोटिस पहुंचेगा

Income Tax Return: समय से टैक्स जमा करने और रिटर्न फाइल करने के अपने अलग फायदे होते हैं, ऐसा करने से आप जुर्माने से भी बच जाते हैं और आपके घर कोई नोटिस भी नहीं पहुंचता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय नज़दीक आता जा रहा है। ऐसे में आपको भी 31 दिसंबर तक ITR फ़ाइल कर देना चाहिए।

देर से ITR फाइल करने के कई नुकसान हैं

ITR फाइल करने में अगर आप देरी करते हैं तो आपको काफी नुकसान झेलना पड़ेगा और टेंशन होगी। अगर आप निर्धारित समय से लेट आईटीआर फाइल करते हैं तो करदाता को जुर्माना तो देना ही पड़ता है साथ ही इनकम टैक्स में मिलने वाली कई तरह की छूट आपको नहीं मिल पाती है। आयकर कानून की धारा-10A और धारा-10B के तहत मिलने वाली छूट नहीं मिलती हैं। वहीं, धारा-80IA, 80IAB, 80IC, 80ID और 80IE के तहत मिलने वाली छूट भी आपको नहीं मिलेंगी। इसके अलावा देरी से इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने के कारण करदाता को आयकर कानून की धारा-80IAC, 80IBA, 80JJA, 80JJAA, 80LA, 80P, 80PA, 80QQB और 80RRB के तहत मिलने वाले डिडक्शन का लाभ भी नहीं मिलेगा।

समय से ITR फाइल करने के फायदे क्या हैं

सबसे पहले तो सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप जुर्माने से बच जाएगें। ITR फाइल न करने पर आपको 10 हज़ार तक जुर्माना भरना पड़ता है। वहीं नोटिस से बचने के लिए भी समय से ये काम निबटा लेना चाहिए। इतना ही नहीं समय से ITR ना करने पर आयकर के नियमों के मुताबिक यदि किसी करदाता ने एडवांस टैक्स नहीं चुकाया है या अपनी देनदारी के 90% से कम चुकाया है तो उसे सेक्शन 234बी के तहत 1 फीसदी प्रति माह का ब्याज पेनल्टी के रूप में चुकाना होगा। अगर समय पर रिटर्न दाखिल करते हैं तो देय आयकर पर लगने वाले ब्याज की बचत कर सकते हैं।

Abhijeet Mishra | रीवा रियासत

Abhijeet Mishra | रीवा रियासत

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