बिज़नेस

अगर आप मृत परिजन के बैंक खाते या ATM से निकाल रहे हैं पैसे? तो पढ़ ले ये खबर!

अगर आप मृत परिजन के बैंक खाते या ATM से निकाल रहे हैं पैसे? तो पढ़ ले ये खबर!
x
अगर आप मृत परिजन के बैंक खाते या ATM से पैसे निकाल रहे हैं तो ये एक बड़ा अपराध है.

नई दिल्ली. जब हमारे करीबी या परिवार के सदस्य की मौत हो जाती है तो हम उसके अकाउंट से जुड़े काम करते है. यहाँ तक की उसके ATM में रखे पैसे तक निकाल लेते है. ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है की क्या मृत्य परिजन के अकाउंट या ATM का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? चलिए आज आपको हम इस बारे में बताते है की RBI के नियम क्या कहते है?

बता दे की यदि आपके किसी परिजन की मृत्य हो जाती है तो आप उसके ATM और अकाउंट का इस्तेमाल करते है तो RBI के अनुसार ये गलत होता है. RBI के अनुसार किसी मृत परिजन के अकाउंट या ATM के जरिये पैसा निकालना गैर कानूनी है. RBI ने बताया की भले ही मृतक का नॉमिनी (Nominee) हो. किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति या पैसों को नॉमिनी के नाम ट्रांसफर होने की एक कानूनी प्रक्रिया है.

ये है नियम

नियम के अनुसार अगर आपके परिजन की मौत हो जाती है और उस मृत परिजन ने कई नॉमिनी बनाए रखे है. उनमें से कोई एक व्यक्ति उस पैसे का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे अन्य नॉमिनी से सहमति पत्र लेकर बैंक में दाखिल करना होगा.

खाता बंद करवाने के लिए ये करे

किसी व्यक्ति की मृत के बाद उसका खाता जरूर बंद करवा दे. अगर आप बैंक अकाउंट (Bank Account) बंद करवाना चाहते हैं तो मृत व्यक्ति का नोटराइज्ड डेथ सर्टिफिकेट देना होगा. स्थानीय नगर निकाय में आसानी से डेथ सर्टिफिकेट बनवाया जा सकता है. अगर कोई नॉमिनी है तो उसे सारे पैसे मिल जाएंगे, जो इसे उत्तराधिकारी को सौंपेगा.

लेकिन अगर नॉमिनी नहीं हैं तो परिवार का सदस्य जो उत्तराधिकारी होगा उसे डेथ सर्टिफिकेट के साथ बैंक में अपने और मृत व्यक्ति के रिश्ते से जुड़े डॉक्यूमेंट पेश करने होंगे. बैंक इंडेमनिटी बॉन्ड भी मांग सकता है .


Shashank Dwivedi | रीवा रियासत

Shashank Dwivedi | रीवा रियासत

Next Story