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GST Rate Cut: 22 सितंबर के बाद भी अगर सामान सस्ता नहीं मिला तो शिकायत दर्ज कराए नए पोर्टल पर, जानिए कैसे?

उपभोक्ता GST शिकायत दर्ज कर सकते हैं और नई दरों से बचत देख सकते हैं
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GST नई दरें और शिकायत पोर्टल 2025

22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्रि के साथ GST की नई दरें लागू होंगी। शिकायत दर्ज कराने के लिए NCH पोर्टल और टोल-फ्री नंबर उपलब्ध हैं।

GST new rates 2025 kab se

शारदीय नवरात्रि के साथ 22 सितंबर, 2025 से GST की नई दरें लागू होंगी। इसके तहत रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं जैसे शैंपू, साबुन, बेबी प्रोडक्ट्स और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम होगा।

GST complaint portal kaise use kare

उपभोक्ता अब GST से संबंधित किसी भी शिकायत को National Consumer Helpline (NCH) पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। पोर्टल में अलग कैटेगरी दी गई है जैसे ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, FMCG, ई-कॉमर्स आदि।

NCH GST grievance portal kaise access kare

ग्राहक वेबसाइट https://consumerhelpline.gov.in पर जाकर इनग्रैम पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा टोल-फ्री नंबर 1915, NCH ऐप, व्हाट्सएप, SMS या उमंग ऐप से भी शिकायत की जा सकती है।

GST saving with new rates kaise check kare

सभी उपभोक्ता नई दरों के बाद होने वाली बचत का पता लगाने के लिए http://savingwithgst.in पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। इसमें अलग-अलग कैटेगरी जैसे फूड आइटम्स, घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्नैक्स आदि की तुलना कर सकते हैं।

GST bill me rate kaise verify kare

समान खरीदते समय बिल में GST रेट सही है या नहीं यह जांचना जरूरी है। NCH पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर बिल में गलत टैक्स की जानकारी दी जा सकती है।

GST SMS complaint kaise kare

उपभोक्ता अपने मोबाइल से SMS के माध्यम से भी GST से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए टोल-फ्री नंबर और ऐप निर्देश उपलब्ध हैं।

GST toll-free number kaise call kare

GST से संबंधित कोई भी समस्या होने पर 1915 टोल-फ्री नंबर कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कॉल के बाद आपको यूनिक डॉकेट नंबर मिलेगा।

GST WhatsApp complaint kaise register kare

उपभोक्ता व्हाट्सएप के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह सुविधा 17 भाषाओं में उपलब्ध है।

GST Umbrella portal me complaint kaise dale

इंटीग्रेटेड ग्रिवांस पोर्टल में अलग-अलग कैटेगरी के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज होने पर यूनिक डॉकेट नंबर मिलता है।

GST app ke through grievance kaise file kare

NCH ऐप के माध्यम से GST शिकायत दर्ज करना आसान है। इसमें सभी सेक्टरों के लिए अलग विकल्प दिए गए हैं।

Consumer Helpline GST kaise contact kare

उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर, NCH ऐप, वेब पोर्टल, व्हाट्सएप, SMS और उमंग ऐप के जरिए संपर्क कर सकते हैं।

GST changes September 2025 kya hai

22 सितंबर 2025 से कई FMCG, हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की GST दरें कम हो रही हैं। इससे रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे।

GST retail price cut kaise milega

GST की नई दरें लागू होने के बाद रिटेल स्तर पर कीमत कम हो जाएगी। उपभोक्ता पोर्टल पर कीमत की तुलना कर सेविंग देख सकते हैं।

GST discounts FMCG products kaise verify kare

उपभोक्ता पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं कि क्या शैंपू, साबुन, स्नैक्स आदि पर टैक्स कट के बाद छूट मिल रही है।

GST rate reduction kaise track kare

ग्राहक यूनिक डॉकेट नंबर के माध्यम से अपनी शिकायत की प्रगति देख सकते हैं और CBIC के साथ साझा डेटा से पता कर सकते हैं कि रेट कट लागू हुआ या नहीं।

GST e-commerce rates kaise check kare

ऑनलाइन शॉपिंग में उत्पाद पर लागू GST रेट चेक करने के लिए पोर्टल और ऐप दोनों माध्यम हैं।

GST invoice complaint process kya hai

ग्राहक बिल में गलत GST दिखने पर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। प्रक्रिया सरल है और यूनिक डॉकेट नंबर मिलेगा।

GST complaint follow up kaise kare

शिकायत दर्ज होने के बाद ग्राहक पोर्टल या डॉकेट नंबर के जरिए फॉलो अप कर सकते हैं।

GST consumer awareness kaise badhaye

सरकार और एक्सपर्ट्स के मुताबिक शिकायत पोर्टल से उपभोक्ताओं को GST के बारे में जानकारी मिलेगी और रिटेल स्तर पर टैक्स सुधार लागू होगा।

GST portal registration kaise kare

उपभोक्ता पोर्टल पर साइन अप करके GST से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

GST online complaint submission kaise kare

वेब पोर्टल या ऐप के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है।

GST grievance redressal kaise monitor kare

यूनिक डॉकेट नंबर से शिकायत की प्रगति ट्रैक की जा सकती है।

GST savings report kaise generate kare

सर्विस का उपयोग कर उपभोक्ता यह देख सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स पर कितनी बचत हुई।

GST tax reform 2025 benefits kya hai

नई दरों के लागू होने से दैनिक उपयोग के सामानों पर टैक्स कम होगा और उपभोक्ताओं को सीधी बचत होगी।

FAQ

प्रश्न: जीएसटी की नई दरें कब से लागू हो रही हैं?

उत्तर: जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर, 2025 से लागू हो रही हैं।

प्रश्न: कौन सी चीजें सस्ती होंगी?

उत्तर: शैंपू, साबुन, बेबी प्रोडक्ट्स, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी कई चीजें सस्ती हो जाएंगी।

प्रश्न: जीएसटी से संबंधित शिकायत कहां दर्ज कराएं?

उत्तर: आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) के पोर्टल, टोल-फ्री नंबर 1915, NCH ऐप या उमंग ऐप पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

प्रश्न: जीएसटी से होने वाली बचत को कैसे पता करें?

उत्तर: आप सरकार की वेबसाइट http://savingwithgst.in पर जाकर जीएसटी से पहले और बाद की कीमतों की तुलना करके अपनी बचत का पता लगा सकते हैं।

प्रश्न: शिकायत दर्ज कराने के लिए कौन सा नंबर है?

उत्तर: शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल-फ्री नंबर 1915 है।

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