
पेंशन को लेकर सरकार का बड़ा एलान! Old Pension Scheme को लेकर आया जरूरी अपडेट

पेंशन योजना अपडेट: केंद्र सरकार ने आदेश जारी करते हुए अपने चुनिंदा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना चुनने का ऑप्शन दिया है. कार्मिक मंत्रालय की नई अधिसूचना में मुताबिक जो सरकारी कर्मचारी 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों में केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल हुए थे, वे सभी केन्द्री सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 (अब 2021) के तहत पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र हैं. यह जानकारी 22 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS को अधिसूचित की गई थी.
पुरानी पेंशन को लेकर नया आदेश
कार्मिक मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों का चयनित ग्रुप 31 अगस्त 2023 तक इस ऑप्शन को चुन सकता है. लेकिन एक बार विकल्प चुनने के बाद इसे दोबारा नहीं बदला जा सकेगा। मंत्रालय ने कहा है कि वित्तीय सेवा विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, व्यय विभाग और कानूनी मामलों के विभाग के साथ मीटिंग करने के बाद यह निर्णय लिया गया है.
आदेश में कहा गया है कि वे कर्मचारी जो इस ऑप्शन को चुनने के पात्र हैं, लेकिन वे निर्धारित तिथि तक इस ऑप्शन को नहीं चुन पाते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किया जाना जारी रहेगा।
तो बंद हो जाएगा NPS खाता
कार्मिक मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि- अगर सरकारी कर्मचारी CCS (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत कवरेज की शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध में जरूरी आदेश 31 अक्टूबर 2023 तक जारी किया जाएगा. जो पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प चुनते हैं उनका NPS खाता 31 दिसंबर, 2023 से बंद हो जाएगा.




