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खुशखबरी! अब पेंशनर्स अपनी सुविधा और समय के हिसाब से किसी भी समय जमा करा सकेंगे, लाइफ सर्टिफिकेट

LIC Bima Jyoti Policy
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मनी 

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच पेंशनभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच पेंशनभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। EPFO ने ट्वीट कर पेंशनभोक्ताओं के लिए कहा कि EPFO ने अब लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के नियम में एक बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार पेंशनर्स अब अपनी सुविधा और समय के हिसाब से किसी भी समय लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। साथ ही इस की वैलिडिटी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की तारीख से अगले 1 साल तक वैलिड रहेगी। जैसे कि मान लीजिए आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट 1 दिसंबर, 2022 को जमा कराया है तो इसकी वैधता 30 नवंबर, 2023 तक रहेगी।

जीवन प्रमाण पोर्टल के आधार पर जरनेट कर सकते हैं सर्टिफिकेट

केंद्र सरकार के जीवन प्रमाण पोर्टल के आधार पर आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। जीवन प्रमाण की वेबसाइट https://jeevanpramaan.gov.in/ पर जाकर आधार बेस्ड ऑथेन्टिकेशन के जरिए डिजिटल सर्टिफिकेट जनरेट किया जा सकता है। सरकारी बैंकों या पोस्ट ऑफिस की डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस इसके आधार पर आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बुक कर सकते हैं। पोस्टमैन या एजेंट के घर आने से पहले आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन नंबर, पेंशन अकाउंट जैसी डिटेल्स तैयार रखनी होंगी।

लाइफ सर्टिफिकेट ऐसे जमा कराएं

पेंशनर्स इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के अंतर्गत 12 सरकारी बैंकों की डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस का उपयोग कर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। इन बैंकों में भारतीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शामिल है।

EPFO ने ट्वीट कर दी जानकारी

EPFO ने पेंशन लेने वाले कर्मचारियों के जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के मामले में बड़ी राहत दी है। पहले एक निश्चित समय के अंदर ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता था। लेकिन अब पेंशन लेने वाले कर्मचारी किसी भी समय अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं।

EPFO पेंशन लेने वाले कर्मचारियों से जुड़ा एक ट्वीट कर कहा है,'EPS'95 पेंशनभोक्ता अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं जो जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा। EPFO ने ट्वीट में लिखा है, 'प्रिय ईपीएफ 95 पेंशनभोक्ता। क्या आपके जीवन प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि समाप्त हो रही है?'

Shailja Mishra | रीवा रियासत

Shailja Mishra | रीवा रियासत

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