बिज़नेस

Good News: Mukhya Mantri Yuva Udyami Yojana से ले 2 करोड़ तक का लोन

Good News: Mukhya Mantri Yuva Udyami Yojana से ले 2 करोड़ तक का लोन
x

Mukhya Mantri Yuva Udyami Yojana

Mukhya Mantri Yuva Udyami Yojana 2021 का लाभ केवल मध्यप्रदेश के युवक ही उठा सकते है.

मध्यप्रदेश के नागरिको के लिए शिवराज सरकार ने 2014 में एक ख़ास स्कीम शुरू की थी. इस योजना को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2021 (Mukhya Mantri Yuva Udyami Yojana 2021) नाम दिया गया. इस योजना के तहत नागरिक खुद का बिजनेस स्थापित कर सकते है. राज्य के नागरिको के लिए शिवराज सरकार कोई न कोई योजना की शुरुआत करती रहती है.

इस योजना के बारे में हम आपको बतायंगे की कैसे आप अपने लिए उद्योग स्थापित करेंगे. आज हम आपको इस योजना के बारे में बारीकी से जानकारी देंगे.

ये है जानकारी

Madhya Pradesh Mukhya Mantri Yuva Udyami Yojana के तहत बेरोजगार बैंक से लोन ले सकता है. जरूरी बात ये है की इस योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश के युवक ही उठा सकेंगे.

ये है उद्देश्य

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को 10 वी पास होना चाहिए , 10 वी की मार्कशीट होनी चाहिए. इस योजना में नागरिक को 10 लाख से 2 करोड़ रूपये दिया जायेगा. इस लोन को लेने के लिए पात्रता 18 से 40 वर्ष तक होना चाहिए.

ये मिलते है लाभ

-इस योजना का लाभ मध्यप्रदेश के कोई भी नागरिक ले सकता है.

-मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ मध्यप्रदेश के नागरिक उद्योग स्थापित करने के लिए ले सकते हैं.

-इस योजना के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो जिससे बेरोजगारी की संख्या में गिरावट आएगी।

-इस योजना के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगी और राज्य के निवासी आत्मनिर्भर बनेंगे।

-इस योजना के अंतर्गत बैंक में ऋण 10 लाख से 2 करोड़ तक की राशि दी जाएगी।

-इस योजना के माध्यम से जो युवा बैंक से ऋण लेंगे उन महिलाओं को 5 % तथा पुरुषों को 6 % ब्याज दर से चुकाने के लिए निर्धारित किया गया है.

पात्रता

-आवेदन करने वाले नागरिक का परिवार आयकर दाता नहीं होना चाहिए.

-आवेदन करने वाला मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए.

-जो नागरिक आवेदन करना चाहते हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता 10 वी तक होना चाहिए.

-अगर आवेदक किसी स्वरोजगार योजना का लाभ उठा रहा होगा तो वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते.

-आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष चाहिए और इस योजना का लाभ एक बार उठा सकते हैं.

जरुरी दस्तावेज़

-पासपोर्ट साइज फोटो

-आधार कार्ड

-आयु प्रमाण पत्र

-निवास प्रमाण पत्र

-आय प्रमाण पत्र

-पेन कार्ड

-मोबाइल नंबर

-10 वी की मार्कशीट

आवेदन प्रक्रिया

-सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट https://msme.mponline.gov.in/Portal/Services/msme2019/landing.html पर जाना होगा.

-ओपन पेज में आपको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करें पर क्लिक करना होगा।

-क्लिक करने पर आपके सामने विभाग की सूचि ओपन होगी इसमें आपको विभाग का चयन करना होगा।

-उसके बाद आपके सामने साइन अप का पेज ओपन होगा जिसमे आपको कुछ जानकारी भरनी होगी।

उसके बाद आपको साइन अप नाउ के बटन पर क्लिक करना है जिससे आपका पंजीकरण पूरा हो जायेगा।

Next Story