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FASTag वार्षिक पास लॉन्च: एक साल में 200 टोल यात्राएं, जानें कैसे खरीदें और फायदे

FASTag Annual Pass Launched
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FASTag Annual Pass Launched

केंद्र सरकार ने प्राइवेट वाहनों के लिए FASTag आधारित वार्षिक पास जारी किया है। ₹3,000 के इस पास से एक साल या 200 टोल यात्राएं की जा सकती हैं।

FASTag वार्षिक पास क्या है: भारत सरकार ने प्राइवेट वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए FASTag-आधारित वार्षिक पास लॉन्च कर दिया है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक पर काम करने वाला यह पास टोल भुगतान के लिए बार-बार FASTag रिचार्ज करने की झंझट को खत्म करेगा। इसकी प्री-बुकिंग शुक्रवार से शुरू हो गई है। यह पास केवल राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे (NE) के टोल प्लाजा पर ही मान्य होगा। राज्य या निजी राजमार्गों पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

पास कैसे खरीदें और एक्टिवेट करें?

FASTag वार्षिक पास खरीदने और एक्टिवेट करने के लिए आपको राजमार्ग यात्रा ऐप या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

भुगतान: पास को एक्टिवेट करने के लिए आपको ₹3,000 का भुगतान करना होगा।

एक्टिवेशन: भुगतान के दो घंटे के भीतर यह पास एक्टिवेट हो जाएगा और आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे।

मौजूदा यूजर्स: जिन लोगों के पास पहले से FASTag है, उन्हें नया खरीदने की जरूरत नहीं है। यह पास उनके मौजूदा FASTag पर ही एक्टिवेट हो जाएगा, बशर्ते उनके FASTag का KYC पूरा हो।

पास के फायदे और सीमाएं

इस पास की वैधता एक साल या 200 यात्राएं होगी, इनमें से जो भी पहले पूरा हो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक साल में 200 यात्राएं कर लेते हैं तो पास की वैधता खत्म हो जाएगी। एक बंद टोल वाले राजमार्ग, जैसे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, पर एक यात्रा का मतलब एंट्री और एग्जिट दोनों से है। वहीं, दिल्ली-चंडीगढ़ जैसे खुले टोल वाले रास्तों पर हर टोल प्लाजा पार करना एक अलग यात्रा मानी जाएगी।

  • बचत: इस पास से आप टोल टैक्स में ₹5,000 से ₹7,000 तक की बचत कर सकते हैं।
  • सुविधा: बार-बार रिचार्ज कराने की चिंता से मुक्ति मिलेगी।
  • पात्रता: यह पास सिर्फ उन्हीं वाहनों के लिए है जिनका FASTag, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) से जुड़ा है, न कि चेसिस नंबर से। साथ ही, मोबाइल नंबर भी अपडेट होना चाहिए।
  • हस्तांतरण: इस पास को किसी दूसरे वाहन पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ऐसा करने पर पास को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
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