
Domicile Certificate: घर बैठे ऐसे बनाएं खुद का निवास प्रमाण पत्र, जानिए!

Domicile Certificate
Niwas Praman Patra Online: स्कूल हो या कॉलेज हर जगह हमारे डॉकूमेंट्स की जरूरत पड़ती है. ऐसे में हमारे कागजी कागजात में जो सबसे जरूरी रहता है वो है निवास प्रमाण पत्र (Niwas Praman Patra). बता दे की निवास प्रमाण पत्र आपके गृह राज्य से ही बनता है. अगर आप शहर में रहते है तो नगर निगम से निवास बनता है और अगर गांव में रहता तो जनपद से निवास बनता है.
बता दे की (Domicile Certificate) निवास प्रमाण पत्र को अब ऑनलाइन (Online) भी बनवाया जा सकता है इसके लिए न आपको दफ्तर के चक्कर काटने होंगे न घर बैठे ये आराम से प्रोसेस हो सकेगा.
भारत देश में कई ऐसे राज्य है जो अब ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं. जिन राज्य की हम बात कर आरहे है उसमे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्य है.
यहाँ पड़ती है निवास प्रमाण पात्र की आवश्यकता
-स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए .
-विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए.
-किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए.
-किसी भी नौकरी के जोइनिंग में निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है.
-आवास और स्वरोजगार योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए.
-सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए.
-किसी भी संस्थान से लोन लेते समय.
पात्रता
-आवेदक कम से कम 3 वर्षों से अपने राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए.
-आवेदक के पास राज्य में एक घर / संपत्ति / भूमि होनी चाहिए .
-और आवेदक का नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए .
-और अगर आवेदक महिला है और वह विवाहित हैं तो वे भी इस निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं.
-अगर आवेदन नाबालिक है तो उनके माता-पिता के निवास के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है .
जरूरी दस्तावेज
-आवेदक के पास आईडी प्रूफ के तौर पर वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट,राशन कार्ड,ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड होना चाहिए .
-जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए.
-अगर शिक्षा प्राप्त कर रहा हैं, तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना चाहिए.
-निवास प्रमाण पत्र ऑफलाइन माध्यम से कैसे बनाएं.
-सबसे पहले आपको अपनी नजदीकी नगर पालिका / जन सुविधा केंद्र / CSC Center या संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय से निवास पत्र एप्लीकेशन फॉर्म को लेना होगा.
-एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को भर दे और दस्तावेज को अटैच कर दें .
-उसके बाद नगर पालिका, जन सुविधा केंद्र, सीएससी सेंटर या संबंधित ऑफिस में जाकर फॉर्म को जमा कर दें.
-इसके बाद आपके द्वारा दी गई जानकारी का कार्यालय द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा .
-फिर सभी जानकारी वेरीफाई हो जाने के बाद 30 दिनों के अंदर आपके पते पर निवास प्रमाण पत्र आ जाएगा या आप संबंधित कार्यालय में जाकर ले सकते हैं.




