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Dayalu Yojana 2025: दयालु योजना के तहत मृत्यु या विकलांगता होने पर अब सरकार देंगी 5 लाख की मदद

Aaryan Puneet Dwivedi
25 Jun 2025 11:18 PM IST
Dayalu Yojana
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हरियाणा सरकार की 'दयालु योजना' गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें 6-60 साल के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांगता पर ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता मिलती है।

हरियाणा सरकार की 'दयालु योजना': दुख की घड़ी में संबल

जीवन में दुख और अनहोनी कभी भी आ सकती है। ऐसे कठिन समय में अगर सरकार जैसा कोई मददगार हाथ बढ़ाए, तो वह बड़ी राहत होती है। हरियाणा सरकार की 'दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना', जिसे 'दयालु योजना' के नाम से जाना जाता है, ऐसे ही गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक मदद देती है। इस योजना के तहत अगर किसी गरीब परिवार के 6 से 60 साल के सदस्य की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है या किसी दुर्घटना में स्थायी दिव्यांगता आ जाती है, तो सरकार ₹5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

दयालु योजना का उद्देश्य और पात्रता

हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 'दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना' (DAYALU) की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के ज़रूरतमंद और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (BPL) परिवारों को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा देना और मुश्किल समय में आर्थिक मदद प्रदान करना है।

दयालु योजना के लिए पात्रता मानदंड:

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी नागरिक होना चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
  • लाभार्थी के पास फैमिली आईडी या परिवार पहचान पत्र (PPP) होना अनिवार्य है।
  • लाभार्थी की उम्र 6 साल से ऊपर और 60 साल के बीच होनी चाहिए।
  • 1 अप्रैल, 2023 से पहले का कोई भी क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  • यह योजना सिर्फ दुर्घटना की वजह से स्थायी दिव्यांगता और मृत्यु की स्थिति में ही आर्थिक मदद देती है।
  • दुर्घटना में 70 फीसदी से ज़्यादा दिव्यांगता ही आर्थिक मदद के लिए मान्य होगी।
  • अगर आवेदक श्रमिक है तो पहले यह मुआवजा श्रम विभाग से मिलेगा; यदि श्रम विभाग द्वारा आवेदन खारिज किया जाता है, तभी दयालु योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
  • दिव्यांगता की स्थिति में खुद आवेदक ही आवेदन करेंगे। मृत्यु की स्थिति में आवेदक के परिवार के करीबी सदस्य आवेदन करेंगे।

दयालु योजना में कितनी आर्थिक मदद मिलती है?

दयालु योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद लाभार्थी की उम्र के हिसाब से तय की जाती है:

उम्र आर्थिक मदद (अधिकतम)

6 से 12 साल तक ₹1 लाख

12 से 18 साल तक ₹2 लाख

18 से 25 साल तक ₹3 लाख

25 से 40 साल तक ₹5 लाख

40 से 60 साल तक ₹2 लाख

PMJJBY और PMSBY धारकों के लिए विशेष नियम:

अगर आवेदक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) की भी पॉलिसी ली हुई है, तो उसे आर्थिक लाभ इसके अनुसार मिलेगा। उदाहरण के लिए:

उम्र दयालु योजना PMJJBY मुआवजा PMSBY मुआवजा ट्रस्ट से मिलेगा कितना पैसा

6 से 12 साल तक ₹1 लाख कुछ नहीं कुछ नहीं ₹1 लाख

12 से 18 साल तक ₹2 लाख कुछ नहीं कुछ नहीं ₹2 लाख

18 से 25 साल तक ₹3 लाख ₹2 लाख ₹2 लाख ₹1 लाख

25 से 40 साल तक ₹5 लाख ₹2 लाख ₹2 लाख ₹3 लाख

40 से 50 साल तक ₹2 लाख ₹2 लाख ₹2 लाख ₹1 लाख

50 से 60 साल तक ₹2 लाख कुछ नहीं ₹2 लाख ₹3 लाख (अगर दुर्घटना के अलावा किसी अन्य कारण से मृत्यु होती है) / ₹1 लाख (अगर दुर्घटना में मृत्यु हो)

दयालु योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

दयालु योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया बहुत आसान है:

  1. ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं: दयालु योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
  2. 'Apply Scheme' पर क्लिक करें: होमपेज पर 'Apply Scheme' विकल्प पर क्लिक करें और दिए गए विकल्पों में से 'दयालु' चुनें।
  3. परिवार पहचान पत्र (PPP) दर्ज करें: अब अपना परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर भरें और 'Get OTP' पर क्लिक करें।
  4. सदस्य चुनें: परिवार के जिस सदस्य की मृत्यु हो गई है या दिव्यांगता की स्थिति है, उनका नाम चुनें।
  5. विवरण भरें: फॉर्म में जन्म तिथि, रजिस्ट्रेशन नंबर, मृत्यु या दिव्यांगता प्रमाण पत्र आदि आवश्यक जानकारी भरें।
  6. जांच और सबमिट करें: सभी जानकारी को एक बार फिर से जांच लें और फॉर्म को सबमिट कर दें।

दयालु योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेज़ तैयार रखने होंगे:

  • परिवार पहचान पत्र (PPP)
  • बैंक पासबुक (बैंक अकाउंट की जानकारी PPP में दर्ज होनी चाहिए और परिवार के मुखिया के आधार से लिंक होनी चाहिए)
  • मृत्यु या दिव्यांग प्रमाण पत्र
  • लाभार्थी का आधार कार्ड
  • PMJJBY/PMSBY की मेंबरशिप का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

पैसा कैसे मिलेगा और आवेदन की समय-सीमा

दयालु योजना का पैसा सीधे उस बैंक खाते में जाएगा, जिसकी जानकारी PPP में दर्ज होगी। इसके लिए बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक होना भी ज़रूरी है। यह पैसा एकमुश्त मिलेगा।

दयालु योजना के लिए मृत्यु या दुर्घटना वाली तारीख से 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। इस समय-सीमा के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

दयालु योजना से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

दयालु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

हरियाणा के गरीब परिवारों को अचानक आई मृत्यु या दुर्घटना के समय आर्थिक मदद देना।

क्या 6 साल से कम उम्र के बच्चे को कवर किया जाता है?

नहीं, योजना सिर्फ 6 से 60 साल के बीच के सदस्यों के लिए है।

क्या एक परिवार में एक से ज्यादा सदस्य लाभ ले सकते हैं?

हां, अगर पात्रता शर्तें पूरी होती हैं तो परिवार में एक से ज्यादा लोग योजना का लाभ ले सकते हैं।

आय वेरिफिकेशन कैसे होगा?

FIDR Database और परिवार पहचान पत्र से वेरिफिकेशन होगा।

Aaryan Puneet Dwivedi

Aaryan Puneet Dwivedi

Aaryan Puneet Dwivedi is a senior editor and an experienced journalist who has been active in the news industry since 2013. He has extensive experience covering and editing news across multiple fields, including politics, national and international affairs, sports, technology, business, and social issues. He is a state-level accredited journalist recognized by the Madhya Pradesh government. Known for his in-depth understanding of news and current affairs, he focuses on delivering accurate, reliable, and reader-friendly information across all major news categories.

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