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Charging Above MRP: क्या कोल्ड ड्रिंक और पानी ठंडा करने के नाम पर एमआरपी से ज्यादा पैसे ले सकता है दुकानदार, आइए जानें

Charging Above MRP: क्या कोल्ड ड्रिंक और पानी ठंडा करने के नाम पर एमआरपी से ज्यादा पैसे ले सकता है दुकानदार, आइए जानें
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Cooling charges on cold drinks: लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट (Leagal Metrology Act) के अनुसार कोई भी दुकानदार पानी और कोल्ड ड्रिंक ठंडा करने के नाम पर एमआरपी से ज्यादा पैसे नहीं ले सकता।

Cooling charges on cold drinks: आमतौर पर देखा जाता है कि छोटे रेलवे स्टेशनो में तथा देश के ग्रामीण इलाकों में दुकानदार कोल्ड ड्रिंक (Cold Drink) और पानी ठंडा करने के नाम पर ज्यादा पैसे (Cooling Charge) लेते हैं। कई बार यह पैसे एमआरपी से 4 और 5 रुपए ज्यादा होते हैं (Charge Above MRP)। नियमों की जानकारी न होने की वजह से लोग पैसा देने के लिए मजबूर होते हैं। ऐसे में सभी को यह जान लेना आवश्यक है कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट (Leagal Metrology Act) के अनुसार कोई भी दुकानदार पानी और कोल्ड ड्रिंक ठंडा करने के नाम पर एमआरपी से ज्यादा पैसे नहीं ले सकता। यह पूरी तरह गैर कानूनी है।

क्या है नियम

केंद्रीय मेट्रोलॉजी एक्ट के अनुसार कोई भी खुदरा व्यापारी ग्राहकों से पानी ठंडा करने या परिवहन जैसे सुविधा देने के नाम पर ज्यादा पैसों की वसूली नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो नियम के मुताबिक उस पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।

केंद्रीय मेट्रोलॉजी एक्ट में कहा गया है कि किसी भी वस्तु की कीमत उसके भंडारण, परिवहन में आने वाले खर्चों का आकलन करते एमआरपी तय की जाती है। एमआरपी के आधार पर ही वस्तुओं का विक्रय करना होता है। अगर कोई इस में लापरवाही करता है तो उस पर कानूनी तौर पर कार्यवाही की जा सकती है।

यहां करें शिकायत

उपभोक्ताओं को असुविधा से बचाने के लिए राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन नंबर 1915 जारी किया गया है। उपभोक्ताओं द्वारा दुकानदार अगर ज्यादा पैसे मांगते हैं तो इस नंबर पर शिकायत की जा सकती है। साथ ही नेशनल कंजूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट के माध्यम से भी शिकायत किया जा सकता है।

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