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Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana : कोरोना काल में नौकरी गंवाने वालो को सैलरी देगी केंद्र सरकार, ऐसे करे रजिस्ट्रेशन

Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana : कोरोना काल में नौकरी गंवाने वालो को सैलरी देगी केंद्र सरकार, ऐसे करे रजिस्ट्रेशन
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Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana

Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana के तहत कोरोना में नौकरी गवां देने वालो को बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा.

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने हाल ही में 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' (Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana) नामक एक स्कीम की शुरुआत की है. इस स्कीम का उद्देश्य उन लोगो को बेरोजगारी भत्ता देने का है जिन्होंने कोरोना काल में अपनी नौकरी गवां दी है. इस स्कीम का फायदा अभी 50 हजार से ज्यादा लोगो ने लिया है. बता दे की इस स्कीम को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) चलाता है. इस स्कीम में सरकार आपको 3 महीने की सैलरी देगी.

जानकारी के मुताबिक इस स्कीम को अब 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया है. इससे पहले योजना 30 जून 2021 तक थी. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' (Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana) को कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने शुरू किया था.

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' (Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana) में बेरोजगार नौकरी छूटने के 30 दिन बाद से ही अप्लाई कर सकता है. इसमें 3 महीने की औसतन 50 प्रतिशत तक ही क्लेम दिया जायेगा.

ऐसे उठाये फायदा

इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए आपको कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ब्रांच में जाकर अप्लाई कर सकते है. अगर आपके दस्तावेज सही पाएं गए तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) आपके खाते में पैसे भेज देगा.

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

1. योजना का फायदा लेने के लिए आप सबसे पहले ESIC की बेवसाइट पर अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना का फॉर्म डाउनलोड करें.

2. https://www.esic.nic.in/attachments/circularfile/93e904d2e3084d65fdf7793

3. अब फॉर्म भरकर कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की नजदीकी ब्रांच में जमा करें.

4. इसके बाद, फॉर्म के साथ 20 रुपए का नॉन-ज्‍यूडिशियल स्टैंप पेपर पर नोटरी का एफिडेविड भी लगेगा.

5. इसमें AB-1 से लेकर AB-4 फॉर्म जमा करवाया जाएगा.

6. गलत आचरण के कारण नौकरी जाने पर नहीं मिलेगा फायदा.

7. उन लोगों को स्‍कीम का फायदा नहीं मिलेगा जिन्‍हें गलत आचरण की वजह से कंपनी से निकाला गया है. इसके अलावा आपराधिक मामला दर्ज होने या स्वेच्छा से रिटायरमेंट (VRS) लेने वाले कर्मचारी भी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे.



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