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Annual Immovable Property Returns: इस साल प्रॉपर्टी खरीदी है तो 31 जनवरी तक ये काम ज़रूर कर लीजिये

Annual Immovable Property Returns: इस साल प्रॉपर्टी खरीदी है तो 31 जनवरी तक ये काम ज़रूर कर लीजिये
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Annual Immovable Property Returns: अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और इस साल आपने कोई ज़मीन, प्लाट या घर खरीदा है तो सरकार की इसकी जानकरी देदें,

Annual Immovable Property Returns: सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के प्रति सालाना अचल संपत्ति रिटर्न के लिए सख्ती बढ़ा दी है, अगर आप एक सरकारी सेवक हैं और अपने इस साल कोई घर, जमीन या प्लाट अपने नाम से खरीदा है तो इसकी जानकरी आपको देनी होगी, वरना बाद में आप मुश्किल में फंस सकते हैं।

क्या, कैसे और कहां देनी है जानकरी

सरकार ने यह पहले ही क्लियर कर दिया था कि ग्रुप B (एएओ तक), C और D पद पर काम करने वाले सरकारी मुलाज़िमों को अपनी अचल संपत्ति (Immovable Property) के संबंध में पूरा ब्‍योरा देना होगा। इसके लिए तय फॉर्म में सालाना अचल संपत्ति रिटर्न (Annual Immovable Property Returns, AIPR)) देना जरूरी है। इसमें सभी प्रॉपर्टी शामिल होंगी। मसलन विरासत में मिली संपत्ति या कर्मचारी के द्वारा खरीदी गई संपत्ति या पट्टे या गिरवी पर या तो उसके नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर चढ़ी संपत्ति। यह रिटर्न 31 जनवरी 2022 तक हरेक कर्मचारी को अपने विभाग को देना है।

फॉर्म में क्या भरना है

डिप्‍टी कंट्रोलर अकाउंट्स (Deputy Controller Accounts) के आदेश के मुताबिक Group B (एएओ तक), C और D पद पर काम कर रहे ऐसे सभी अधिकारियों को कैलेंडर वर्ष 2021 के संबंध में 31 जनवरी 2022 तक सालाना अचल संपत्ति रिटर्न फॉर्म( Annual Immovable Property Returns, AIPR) में देने का आदेश दिया जाए। इसके अलावा सभी अधिकारियों से यह कहा जाए कि जरूरी जानकारी जैसे नाम, खाता नंबर , ग्रेड, वर्तमान कार्यालय का नाम और रिटर्न दाखिल करने की तारीख को वार्षिक रिटर्न फॉर्म में पेश करें ताकि उसे समय रहते लिंक किया जा सके और सभी अचल संपत्ति का पूरा हिसाब मिलाया जा सके। फॉर्म में पुरानी संपत्ति का भी ब्‍योरा देना है। No change या same as last year फॉर्म में यह नहीं लिखना है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि Central Civil Services (Conduct) Rules 1964 के नियम 18 (1) के तहत Class l और Class ll के हरेक सरकारी सदस्‍य को सर्विस में पहली नियुक्ति और उसके बाद भी हर साल घोषणा पत्र भरना और जमा करना अनिवार्य है। इसमें हरेक साल बनाई गई प्रॉपर्टी की जानकरी भी रहेगी।



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