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Shilpa Shetty Richard Gere Kissing Case: शिल्पा शेट्टी और रिचर्ड गेरे किसिंग केस पर 15 साल बाद अदालत का बड़ा फैसला

Shilpa Shetty Richard Gere Kissing Case: शिल्पा शेट्टी और रिचर्ड गेरे किसिंग केस पर 15 साल बाद अदालत का बड़ा फैसला
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2007 में शिल्पा शेट्टी और रिचर्ड गेरे किसिंग केस (Shilpa Shetty Richard Gere Kissing Case) में नई अपडेट सामने आई है.

Shilpa Shetty kiss controversy, Shilpa Shetty Richard Gere Kissing Case, Shilpa Richard case, Shilpa Shetty News: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा (Shilpa Shetty Kundra) काफी विवादों में भी रही हैं. 2007 में वह उस समय मुसीबत में फंस गई थीं, जब राजस्थान में एक इवेंट के दौरान हॉलीवुड स्टार रिचर्ड गेरे (Richard Gere) ने उन्हें सरेआम किस कर दिया था. इसके बाद शिल्पा पर सार्वजनिक जगहों पर अश्लीलता फैलाने के आरोप में केस दर्ज कराया गया था. अब 15 साल बाद अदालत ने इस मामले पर फैसला सुनाया है.

2007 में हुए इस कांड को लेकर जनवरी में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट केतकी चव्हाण ने एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को बरी कर दिया था. मजिस्ट्रेट ने कहा की "मैं संतुष्ट हूं कि वर्तमान आरोपी यानी शिल्पा शेट्टी के खिलाफ आरोप निराधार हैं.

अदालत के इस फैसले से अलवर पुलिस ने अप्रैल में सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें जोर देकर कहा गया कि 'सार्वजनिक रूप से चूमने की अनुमति' में 47 साल की एक्ट्रेस शिल्पा की भूमिका अश्लील थी और मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले में गलती की। अलवर पुलिस की याचिका में यह भी कहा गया है कि अभिनेत्री के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है. द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, अलवर पुलिस की याचिका के जवाब में, एक्ट्रेस शिल्पा के वकील प्रशांत पाटिल ने उन्हें अश्लीलता के मामले से मुक्त करने की अपील दायर की.

अर्जी में उनके वकील ने कहा कि शेट्टी-कुंद्रा के खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि जब 'सह-आरोपी' हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेरे ने उन्हें किस किया तो उन्होंने विरोध नहीं किया। याचिका में कहा गया है कि यह उसे किसी भी अपराध का साजिशकर्ता या अपराधी नहीं बनाता है और शिकायतकर्ता के अदालत जाने का कारण 'सस्ता प्रचार' था।

वकील प्रशांत पाटिल ने आगे कहा की एक्ट्रेस मूल शिकायतकर्ता के हाथों दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही और उत्पीड़न का शिकार है। एक्ट्रेस मानी जानी कलाकार है. और वो हमेशा अपने सार्वजनिक जीवन और निजी जीवन में जिम्मेदारी से काम करती है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि ने जवाब में सुपरस्टार शिल्पा शेट्टी ने कहा कि वह शिकायतकर्ता के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण इरादे और नागरिक क्षति के लिए अलग से आपराधिक कार्यवाही दर्ज करने का अधिकार रखती है. "कृपया मूल शिकायतकर्ता के खिलाफ भारी लागत का आदेश दिया जा सकता है

मामला लगभग 15 साल पहले का है. जिसमे एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और रिचर्ड गेरे (Richard Gere) दिल्ली में एड्स जागरूकता अभियान के समारोह में शरीक हुए थे. इस दौरान रिचर्ड ने हजारों ट्रक चालक के सामने एक्ट्रेस के गालों पर दो चुंबन कर लिए. सार्वजनिक स्थल पर रिचर्ड के द्वारा ऐसा करने पर समाज के कुछ वर्ग परेशान हो गए थे. इस घटना के बाद एक्ट्रेस और रिचर्ड के खिलाफ अश्लीलता और आपराधिक साजिश के लिए तीन मामलों (राजस्थान में दो और गाजियाबाद में एक) दर्ज किये गए थे.

शिल्पा और रिचर्ड के तरफ से ऐसा करने पर एक्ट्रेस शिल्पा ने सरेआम माफी मांगी थी, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था. वही रिचर्ड गेरे ने बताया था की किस (Kiss) करना सुरक्षित है और इससे HIV नहीं फैलता है. शेट्टी कुंद्रा ने भी गेरे का बचाव किया था.

शेट्टी कुंद्रा की याचिका के बाद शीर्ष अदालत के आदेश पर 2017 में मामले को अलवर से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। अभिनेत्री ने अधिवक्ता मधुकर दलवी के माध्यम से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 (पुलिस रिपोर्ट और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद छुट्टी) और धारा 245 (सबूत पर विचार करने के बाद छुट्टी) के तहत आरोपमुक्त करने के लिए दायर किया था.

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