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Bhopal news फीस को लेकर परीक्षा से वंचित नहीं कर सकते विद्यालय, किया तो 3 वर्ष का कारावास, लगेगा 1 लाख.....
भोपाल। निजी विद्यालय नये शिक्षण सत्र को शुरू करने के लिए समय पर परीक्षा आयोजित करवा रहे हैं। वहीं परीक्षा की आड़ में फीस वसूली के लिए बच्चों के माध्यम से अभिभावकों पर दबाव बना रहे हंै। स्कूल इस प्रयास में है कि किसी तरह से फीस की वसूली की जाय। इसके लिए तरह-तरह के पैतरे आजमाए जा रहे है।
इसी बीच देखा गया कि प्रदेश के कई जिलों में निजी विद्यालय फीस जमा न होने पर छात्रों को परीक्षा में नहीं बैठने दे रहे हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने एक आदेश जारी कर कहा कि केाई भी विद्यालय फीस को लेकर छत्रों को परीक्षा से वंचित नहीं कर सकते।
संचालनालय की ओर से कहा गया कि अगर विद्यालय दबाव बनाते हैं तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धार-75 की तहत 3 वर्ष का कारावास तथा 1 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया जायेगा। साथ ही कहा गया कि फीस के मामले मे ंपहले ही निर्देश जारी किये गये है।
संचालनालय द्वारा कहा गया है कि फीस का मामला अभिभावकों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में छात्रों को किसी भी तरह से विद्यालय परेशान नहीं कर सकते। अगर ऐसा किसी भी विद्यालय द्वारा किया जाता है तो वह गलत है। फीस के सम्बंध में विद्यालय अभिभावकों से चर्चा कर समस्या का समाधान करें छात्रों पर दबाव न बनाएं।
वहीं कहा गया है कि विद्यालय फीस जमा न हेाने पर छात्रो को स्कूल आने से माना नहीं कर सकते। वहीं आनलाइन क्लास भी प्रभावित नहीं किया जा सकता। अगर किसी विद्यालय द्वारा ऐसा किया जाता है तेा वह संरक्षण की धारा-75 के तहत दंडनीय अपराध है।
जानकारी के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में फीस न जमा होने पर आनलाइन क्लास बंद कर रहे हैं। वही छात्रों को विद्यालय में बुलाकर फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। कई विद्यालय दिसम्बर माह से बसांे की फीस वसूल रहे है।








