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Third Party Vehicle Insurance Price Hike: एक जून से गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कितना महंगा हो जाएगा

Third Party Vehicle Insurance Price Hike: एक जून से गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कितना महंगा हो जाएगा
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Third Party Vehicle Insurance Price Hike: आने वाले एक जून से दो पहिया से लेकर फोर व्हीलर और सभी तरह की गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस महंगा हो जाएगा

Third Party Vehicle Insurance Price Hike: एक जून 2022 से दो पहिया समेत सभी प्रकार के चार पहिया वाहनों और सभी तरह के बड़े वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस महंगा हो जाएगा, अब आपको अपनी गाड़ी का बीमा कराने के लिए पहले से अधिक प्रीमियम भरना होगा। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने सभी गाड़ियों के थर्ड पार्टी बीमा की दरों को बढ़ाने का ड्राफ्ट बनाया है जिसे एक जून से पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा।

अब किन गाड़ियों के लिए कितना प्रीमियम भरना होगा

Two Wheeler Third Party Insurance Price:

एक जून से दो पहिया वाहनों का भी थर्ड पार्टी बीमा महंगा हो जाएगा, 150CC से 350CC वाली बाइक या स्कूटर के लिए 1366 रुपए प्रीमियम देना होगा, जबकि इससे ऊपर इंजन वाली गाड़ियों के लिए 2804 रुपए देने पड़ेंगे।

Four Wheeler Third Party Insurance Price:

1000cc वाली प्राइवेट कारों पर 2094 रुपए चुकाने होंगे, 1 हज़ार से 1500cc वाली गाड़ियों के लिए 3416 रुपए, और 1500cc से ऊपर इंजन वाली गाड़ियों के लिए 7897 रुपए का प्रीमियम भरना होगा

Electric Vehicle Third Party Insurance Price:

30 KW तक की प्राइवेट इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए तीन साल का सिंगल प्रीमियम 5534 रुपए तक का होगा, 30 से 65 KW के लिए EV का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 9044 रुपए कर दिया गया है और बड़े EV वाहनों के लिए इसे तीन साल के के हिसाब से 20,907 रुपए का प्रीमियम भुगतान करना होगा।

3 KW EV दो पहिया के लिए तीन साल का प्रीमियम 2466 रुपए, 3 से 7 KW के लिए 3273 रुपए और 7 KW से 16 KW तक की दो पहिया EV के लिए 6260 रुपए चुकाने होंगे और ज़्यादा पावर वाली EV के लिए तीन साल के प्रीमियम के रूप में 12849 रुपए देने होंगे।

क्या गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना जरूरी है

Is it necessary to have third party insurance for Any Vehicle: यह ना सिर्फ जरूरी है बल्कि अनिवार्य है, थर्ड पार्टी मतलब तीसरा पक्ष। पहला पक्ष वाहन मालिक, दूसरा पक्ष वाहन चालक और तीसरा पक्ष दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति होता है। अगर मोटर वाहन के पब्लिक प्लेस पर उपयोग के दौरान कोई दुर्घटना होती है और किसी थर्ड पार्टी को जान-माल की हानि होती है तो कानूनी तौर पर वाहन का मालिक और उसका चालक इस नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य होते हैं। ऐसी स्थिति में आर्थिक मुआवज़े की भरपाई के लिए बीमा कंपनियां थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस करती हैं। बीमा होने पर मुआवज़े की राशि का भुगतान संबंधित बीमा कंपनी करती है। जो थर्ड पार्टी बीमा नहीं कराए होते हैं उन्हें अपनी जेब से पैसे भरने होते हैं.

Abhijeet Mishra | रीवा रियासत

Abhijeet Mishra | रीवा रियासत

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