Coronavirus: जानिए Lock-Down में कौन बाहर जा सकता है, किन Documents की जरूरत होगी

इसके अलावा अगर आप दवा या फिर किसी व्यक्ति को लेकर अस्पताल जा रहे हैं तो भी आपको छूट मिलती रहेगी. रेलवे, एयरपोर्ट से जुड़े ज़रूरी सेवा

Update: 2021-02-16 06:17 GMT

Coronavirus : इसके अलावा अगर आप दवा या फिर किसी व्यक्ति को लेकर अस्पताल जा रहे हैं तो भी आपको छूट मिलती रहेगी. रेलवे, एयरपोर्ट से जुड़े ज़रूरी सेवा वालों को काम पर जाने की इजाज़त है.

नई दिल्ली : देशभर में कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन चल रहा है. दिल्ली में भी धारा 144 लगा दी गई है. इसके कारण लोग एक जग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद यह लॉकडाउन 14 अप्रैल तक जारी रहेगा. ऐसे में अगर आप किसी ज़रूरी काम से अपने घर से बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो आप कब बाहर निकल सकते हैं. वहीं आपको अपने साथ कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना ज़रूरी है. आइये आपको बताते हैं -

इन लोगों की नहीं पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत

अगर आप घर के बाहर नज़दीकी किसी दुकान रोज़मर्रा का सामान लेने जा रहे हैं तो आपको किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इसके अलावा अगर आप दवा या फिर किसी व्यक्ति को लेकर अस्पताल जा रहे हैं तो भी आपको छूट मिलती रहेगी. लेकिन सिर्फ़ दो लोगों को ही एक साथ जाने की इजाज़त है. अधिक लोगों के जाने पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा सकती है. इसके अलावा आपको किसी भी काम के लिए बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है.

इन लोगों को दिखाने होंगे अपने आइडी- कार्ड

इस लॉकडाउन के दौरान चिकित्सकों, नर्स, पैरा-मेडिकल स्टाफ़ और हेल्थकेयर से जुड़े पेशेवरों को अपना आइडी-कार्ड दिखाना होगा. तभी उन्हें ज़रूरी सेवाओं के लिए दफ़्तर जाने की इजाज़त मिलेगी. इनके अलावा बिजली विभाग, जल विभाग, बैंक और अन्य सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े लोगों को भी काम पर जाने की छूट है. लेकिन बाहर निकलने पर भी इन लोगों को अपनी पहचान साबित करनी होगी. इसके अलावा प्रिंट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया व रेलवे, एयरपोर्ट से जुड़े ज़रूरी सेवा वाले लोगों को काम पर जाने की इजाज़त है.

इन लोगों को बाहर जाने के लिए बनवाने होंगे डॉक्यूमेंट्स

डिलीवरी सेवा से जुड़े लोगों, सुपर मार्केट, ई-कॉमर्स और ज़रूरी डिलीवरी सेवाओं से जुड़े लोगों की लॉकडाउन के दौरान बाहर जाने की इजाज़त होगी. लेकिन इन लोगों के सरकार के द्वारा जारी कर्फ़्यू पास अपने नज़दीकी पुलिस थाने या मजिस्ट्रेट से बनवाना होगा. इसको ऑनलाइन बनवाने की सुविधा भी दिल्ली सरकार ने दी है.

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