17 लड़कियों को रातभर स्कूल में बंद रखा और नशे की दवा देकर शोषण किया! पुलिस मामले को छुपाती रही
यूपी के मुजफ्फरनगर के पुरकाज़ी इलाके की एक घटना सामने आई है जहां की एक प्राइवेट स्कूल में 10 क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों ने स्कूल के मालिक पर यौन शोषण का आरोप लगाया है।
Uttar Pradesh: यूपी के मुज़फ्फरनगर के पुरकाज़ी की एक घटना सामने आई है जहां प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वालीं 10th क्लास की 17 लड़कियों ने स्कूल के मालिक पर यौन शोषण का आरोप लगया है। यह घटना पिछले महीने 18 नवंबर की है। आरोप है कि उस रात लड़कियों को स्कूल में रातभर कैद कर के रखा गया उन्हें नशे की दवा दी गई और उनके साथ ज़्यादती की गई।
जानें पूरा मामला
NDTV की रिपोर्ट के अनुसार लड़कियों को पहले प्रैक्टिकल परीक्षा की प्रिपरेशन करने के लिए स्कूल बुलाया गया, प्रैक्टिकल परीक्षा अगले दिन होनी थी, इसी लिए लड़कियों से एक-एक कॉपी लिखवाई गई और उस दिन स्कूल में ही रुक जाने के लिए कहा गया। लड़कियां अपने प्रिंसिपल की बात से इनकार नहीं कर सकी और स्कूल में ही रुक गईं. रात में लड़कियों ने खाने के लिए खिचड़ी बनाई जिसके बाद प्रिंसिपल ने कहा अभी ये ठीक से पकी नहीं है, जिसके बाद प्रिंसिपल खुद खिचड़ी बनाने लगे। खिचड़ी खाने के बाद लड़कियां बेहोश हो गईं और उसके बाद उनका यौन शोषण किया गया।
लड़कियों को धमकी भी दी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लड़कियां गरीब परिवार से संबंध रखती हैं, अगले दिन जब लड़कियों को घर भेजा गया तो उन सभी को बीती रात उनके साथ हुई घटना किसी से भी ना बताने की धमकी दी गई। उन्हें यह वार्निंग दी गई कि अगर उन्होंने किसी को भी ये सब बताया तो उनके घर वालों को मार दिया जाएगा। लेकिन बाद में 2 लड़कियों ने अपने साथ व अन्य लड़कियों के साथ हुई घटना को अपने पेरेंट्स से बताया। जिसके बाद उनके घरवालों ने लोकल पुलिस में इसकी शिकायत की। लेकिन इस मामले का खुलासा तब हुआ जब स्थानीय विधायक प्रमोद अग्रवाल से पेरेंट्स से संपर्क किया और विधायक के कहने पर इसकी जाँच मुजफ्फरनगर के एसपी सौंपी गई।
इस मामले में हुई शिकायत में लिखा है कि क्लास में कुल 29 स्टूडेंट्स हैं जिनमे सिर्फ लड़कियों को ही प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए स्कूल बुलाया गया था।
एसपी ने क्या कहा
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुजफ्फरनगर के एसपी अभिषेक यादव ने बताया कि
'हमने इस मामले में नेग्लिजेंस के चलते लोकल पुलिस के SHO को ससपेंड कर दिया है. FIR दर्ज हो गई है और आरोपी को सेक्शन 328(जहरखुरानी), 358 (हमला और आपराधिक बल का प्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी) और POCSO की सम्बंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।