RBI ने बदल दिए नियम! मृत खातों के दावों का निपटारा 15 दिन में होगा | RBI Big Change 2025

RBI ने मृत ग्राहकों के बैंक खाते व लॉकर दावों से जुड़े नियमों को संशोधित किया — अब 15 दिन में निपटान करना अनिवार्य, देरी पर मुआवजा देना होगा।;

Update: 2025-09-28 10:04 GMT

RBI Big Change 2025 


Table of Contents

  • RBI का नया नियम क्या है?
  • 15 दिन में दावा निपटान की समयसीमा
  • बैंकों की जिम्मेदारी
  • देरी पर मुआवजे का प्रावधान
  • ग्राहकों के परिवार के अधिकार
  • नॉमिनी और लीगल हेयर की भूमिका
  • पूरा FAQ सेक्शन (30 सवाल-जवाब)

RBI का नया नियम क्या है?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मृत ग्राहकों के दावों को लेकर नया नियम लागू किया है। अब बैंकों को मृत ग्राहकों के खातों और लॉकर से जुड़े दावों का निपटान अधिकतम 15 दिनों के भीतर करना होगा। इससे मृतक ग्राहकों के परिवार को त्वरित राहत मिलेगी और अनावश्यक देरी खत्म होगी।

15 दिन में दावा निपटान की समयसीमापहले दावों को सेटल करने में महीनों लग जाते थे, जिससे परिवारों को परेशानी होती थी। अब RBI ने साफ कर दिया है कि दस्तावेज पूरे होने पर बैंक 15 दिनों से ज्यादा समय नहीं ले सकते।

बैंकों की जिम्मेदारी

बैंकों को दावा करने वाले से मृत्यु प्रमाण पत्र, नॉमिनी डिटेल्स या लीगल हेयर के दस्तावेज लेने होंगे। उसके बाद तुरंत जांच कर 15 दिनों में पैसा या लॉकर की वस्तुएं परिजनों को सौंपना अनिवार्य होगा।

देरी पर मुआवजे का प्रावधान

अगर कोई बैंक इस तय समयसीमा का पालन नहीं करता है, तो उसे ग्राहक के परिजनों को मुआवजा देना होगा। यह कदम ग्राहक हितों की सुरक्षा और बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लिया गया है।

ग्राहकों के परिवार के अधिकार

नए नियम से अब परिवारों को अधिकार मिल गया है कि अगर बैंक 15 दिनों से अधिक समय लेता है तो वे मुआवजा मांग सकते हैं। यह प्रावधान लोगों को बैंकिंग प्रक्रिया में भरोसा दिलाता है।

नॉमिनी और लीगल हेयर की भूमिका

अगर खाता धारक ने नॉमिनी नियुक्त किया है तो प्रक्रिया आसान हो जाएगी। नॉमिनी दस्तावेज देकर दावा कर सकता है। नॉमिनी न होने की स्थिति में लीगल हेयर (कानूनी वारिस) दावे कर सकते हैं।

FAQs: RBI Ne Mritya Grahko Ke Claims 15 Din Mein Kaise Settle Hoga

RBI Ne Mritya Grahko Ke Khato Ke Daawo Ka Niptan 15 Din Mein Kaise Hoga

RBI के नए नियम के अनुसार बैंक को सभी जरूरी दस्तावेज मिलने के बाद मृत ग्राहक के खाते का दावा 15 दिनों में सेटल करना अनिवार्य है।

RBI Ne Mritya Grahko Ke Locker Daawo Ka Niptan 15 Din Mein Kaise Hoga

मृत ग्राहक के लॉकर का दावा नॉमिनी या वारिस कर सकता है और बैंक को 15 दिनों में वस्तुएं सौंपनी होंगी।

RBI Ne Mritya Grahko Ke Bank Account Claim Kaise Settle Hoga

बैंक नॉमिनी या वारिस से मृत्यु प्रमाण पत्र और पहचान पत्र लेकर खाते की राशि 15 दिनों में जारी करेगा।

RBI Ne Mritya Grahko Ke Khato Ka Claim Process Kya Hai

प्रक्रिया में मृत्यु प्रमाण पत्र, नॉमिनी डिटेल्स और लीगल डॉक्यूमेंट जमा करना होता है। इसके बाद बैंक 15 दिन में दावा निपटाता है।

RBI Ne Mritya Grahko Ke Claim Settlement Mein Konsa Document Zaruri Hai

मुख्य दस्तावेज हैं – मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार/पहचान पत्र, नॉमिनी डिटेल्स या लीगल हेयर सर्टिफिकेट।

RBI Ne Mritya Grahko Ke Locker Claim Process Kaise Hoga

लॉकर क्लेम में वारिस या नॉमिनी को पहचान पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। बैंक तुरंत जांच कर 15 दिनों में निपटान करेगा।

RBI Ne Mritya Grahko Ke Khato Ka Niptan Karne Ki Time Limit Kya Hai

RBI ने स्पष्ट किया है कि समयसीमा अधिकतम 15 दिन है।

RBI Ne Mritya Grahko Ke Daawo Mein Bank Ko Kitne Din Milte Hai

बैंक को सिर्फ 15 दिन का समय मिलता है, उससे ज्यादा नहीं।

RBI Ne Mritya Grahko Ke Khato Ke Claim Mein Bank Ko Kya Karna Hoga

बैंक को दस्तावेज जांचने होंगे और बिना देरी दावा पूरा करना होगा।

RBI Ne Mritya Grahko Ke Daawo Mein Nominee Ka Kya Role Hai

नॉमिनी होने पर बैंक तुरंत उसके नाम पर खाता या लॉकर सेटल कर देता है।

RBI Ne Mritya Grahko Ke Khato Ka Daawa Agar Nominee Nahi Hai To Kaise Hoga

नॉमिनी न होने की स्थिति में कानूनी वारिस दस्तावेज देकर दावा कर सकते हैं।

RBI Ne Mritya Grahko Ke Khato Mein Legal Heir Kaise Claim Karega

लीगल हेयर को कोर्ट सर्टिफिकेट या लीगल डॉक्यूमेंट देकर दावा करना होगा।

RBI Ne Mritya Grahko Ke Daawo Mein Bank Ko Compensation Kab Dena Hoga

अगर बैंक 15 दिन से ज्यादा लेता है तो उसे मुआवजा देना पड़ेगा।

RBI Ne Mritya Grahko Ke Khato Mein Delay Par Bank Kya Karega

बैंक को तुरंत मुआवजा और ब्याज देना होगा।

RBI Ne Mritya Grahko Ke Daawo Mein Documents Ka Verification Kaise Hoga

बैंक दस्तावेजों की जांच करेगा और अगर सब सही है तो तुरंत दावा मंजूर करेगा।

RBI Ne Mritya Grahko Ke Locker Claims Mein Kitne Din Mein Settlement Hoga

लॉकर क्लेम का भी निपटान 15 दिनों में होगा।

RBI Ne Mritya Grahko Ke Claims Mein Konsa Form Fill Karna Hoga

बैंक दावा फॉर्म प्रदान करता है जिसे नॉमिनी या वारिस भरते हैं।

RBI Ne Mritya Grahko Ke Khato Mein Compensation Kaise Calculate Hoga

मुआवजा बैंक के नियम और विलंब की अवधि के अनुसार तय होता है।

RBI Ne Mritya Grahko Ke Claims Mein Konsi Problems Sabse Jyada Hoti Hai

अक्सर दस्तावेज अधूरे होने या नॉमिनी न होने से समस्या आती है।

RBI Ne Mritya Grahko Ke Khato Mein Bank Ko Customer Family Ko Kaise Help Karna Hoga

बैंक को परिवार को गाइड करना और दस्तावेज की जानकारी देना अनिवार्य होगा।

RBI Ne Mritya Grahko Ke Claims Mein RTI File Kar Sakte Hai Kya

हाँ, अगर बैंक नियम का पालन नहीं करता तो RTI के जरिए जानकारी मांगी जा सकती है।

RBI Ne Mritya Grahko Ke Khato Mein Settlement Delay Hone Par Kaha Complaint Kare

ग्राहक RBI Ombudsman या बैंकिंग लोकपाल में शिकायत कर सकते हैं।

RBI Ne Mritya Grahko Ke Claims Mein Online Apply Kar Sakte Hai Kya

कुछ बैंक ऑनलाइन क्लेम सुविधा भी प्रदान करते हैं।

RBI Ne Mritya Grahko Ke Locker Claims Mein Nominee Na Hone Par Kaise Milega

नॉमिनी न होने पर कोर्ट का आदेश या लीगल हेयर सर्टिफिकेट आवश्यक है।

RBI Ne Mritya Grahko Ke Khato Ka Settlement Bank Branch Mein Hoga Kya

हाँ, ग्राहक को उसी ब्रांच में दावा करना होगा जहां खाता था।

RBI Ne Mritya Grahko Ke Locker Ka Daawa Kaise File Kare

बैंक द्वारा दिए गए लॉकर क्लेम फॉर्म में जानकारी भरकर जमा करनी होगी।

RBI Ne Mritya Grahko Ke Claims Mein Compensation Direct Account Mein Milega Kya

हाँ, मुआवजा सीधे नॉमिनी या वारिस के खाते में ट्रांसफर होगा।

RBI Ne Mritya Grahko Ke Claims Mein Bank Ko Proof Of Relation Kaise Check Karna Hoga

बैंक लीगल डॉक्यूमेंट जैसे फैमिली सर्टिफिकेट और कोर्ट पेपर्स से संबंध की जांच करेगा।

RBI Ne Mritya Grahko Ke Claims Mein Maximum Kitna Time Lagta Hai

नए नियम के अनुसार अधिकतम समय 15 दिन ही है।


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