Shahdol: 31 मई की रात्रि 12 बजे तक Dry Day घोषित

शहडोल न्यूज़ : Shahdol DM डॉ. सतेन्द्र सिंह (Satendra Singh) ने कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचावं हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। 

Update: 2021-05-28 20:42 GMT

शहडोल न्यूज़ : Shahdol DM डॉ. सतेन्द्र सिंह (Satendra Singh) ने कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचावं हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। 

आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) में प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग करते हुए लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उददेश्य से शहडोल जिले में संचालित समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानें, एफएल-3, वाइन शाप, विदेशी मद्य भण्डागार, देशी मदिरा भण्डागार एवं भांग दुकानों को अब 31 मई  2021 के रात्रि 12 बजे तक बंद रखे जाने के आदेश जारी करते हुए उक्त अवधि में शुष्क दिवस घोषित किया है।

उक्त अवधि में मदिरा का क्रय विक्रय वितरण एवं परिवहन, संग्रहण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

उक्त आदेश की अवहेलना पाए की दशा में संबंधितो के विरूद्व नियमानुसार वैधानिक कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश का कठोरता से पालन किये जाने के निर्देश भी दिए गए है।

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