नाबालिग के साथ छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को तीन साल की सजा : SATNA NEWS

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Update: 2021-02-16 06:13 GMT

सतना। मप्र के सतना जिले में नाबालिग के साथ छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को विशेष न्यायालय ने तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त को तीन हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी रामपाल सिंह ने पैरवी की।

अभियोजन प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि अभियोक्त्री के पिता ने पुलिस थाना रामपुर बाघेलान में 23 अप्रेल 2018 को शिकायत दर्ज कराई कि जब वह शाम घर पहुंचा तो पत्नी ने बताया कि सुबह 9 बजे पड़ोस में रहने वाला मार्तण्ड शुक्ला बेटे का नाम पुकारते घर में आया। जिसे देखकर मासूम डर कर घर के भीतर छुप गया।

अभियुक्त ने उसकी मझली बेटी को बोला उसे खोजो कहां छुप गया। अभियोक्त्री खोजने के लिए कमरे में गई तो अभियुक्त भी उसके पीछे कमरे में दाखिल हो गया। जहां पर अभियुक्त ने अभियोक्त्री को पकड़कर अश्लील हरकतें करने लगा। विरोध करने पर अभियोक्त्री को धमकी देने लगा।

कुछ देर बाद जब अभियोक्त्री की मां ने आवाज दी तो अभियुक्त बाहर निकल गया। अभियोक्त्री भी बाहर आई तो वह डरी हुई थी। उसके सीने में नीला निशान पड़ा था। अभियोक्त्री से मां ने पूछा तो उसने पूरी घटना बताई। अभियोक्त्री के माता-पिता ने अभियुक्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।

अभियुक्त के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई। अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। अदालत ने विचारण के दौरान अभियुक्त के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध होना पाया।

अदालत ने अभियुक्त मार्तण्ड शुक्ला पिता दिनेश शुक्ला उम्र 55 वर्ष निवासी थाना रामपुर बाघेलान जिला सतना को धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत तीन वर्ष का सश्रम कारावास, दो हजार रुपए जुर्माना, 323 के तहत पांच सौ रुपए जुर्माना, धारा 451 के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास, पांच सौ रुपए जुर्माना लगाया।<

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