सतना: किशोरी को बेहोश कर किया अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म का मामला

सतना: किशोरी को बेहोश कर अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म किए जाने के मामले में न्यायालय द्वारा दो आरोपियों 20 साल के कठोर सजा से दण्डित किया है।

Update: 2022-02-16 09:06 GMT

सतना:  किशोरी को बेहोश कर अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म किए जाने के मामले में न्यायालय द्वारा दो आरोपियों 20 साल के कठोर सजा से दण्डित किया है। इसके अलावा आरोपियों पर न्यायालय द्वारा 6-6 हजार के अर्थण्दड से भी दण्डित किया गया है। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। यह मामला सतना जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र का बताया गया है। आरोपियों में राहुल नागर पुत्र सुरेन्द्र नागर और नागेश नागद पुत्र राजमणि नागर निवासी करतहा नादन देहात शामिल है।

क्या है घटना

बताया गया है कि 2017 को किशारी अहरी से अपने बाबा को खाना देकर अपने घर जा रही थी। रास्ते में आरोपियों ने किशोरी को बेहोश कर उसे अपने साथ करतहा ले गए। जहां आरोपियों ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी किशोरी को अपने साथ मुंबई ले गए।

मैहर छोड़ा

बताया गया है कि मुंबई में होश में आने के बाद किशोरी रोने लगी। पकडे़ जाने के डर से आरोपी किशोरी को मैहर छोड़ कर भाग गए। किसी तरह अपने घर पहुंची किशोरी ने घटना के संबंध में अपने परिजनों को बताया। परिजनों द्वारा घटना की शिकायत ताला थाने में की गई। शिकायत के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 366 और 376 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। इसी कड़ी में बीते दिवस अमरपाटन न्यायालय के न्यायाधीश अरविंद कुमार शर्मा द्वारा आरोपियों को सजा दी गई। अभियोजन की तरफ से पैरवी एजीपी उमेश शर्मा ने की।

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