REWA/SATNA : बजरंग दल के जिला संयोजक का जिला बदर, कुख्यात अपराधियों को डीएम ने 7 जिलों की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया
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सतना। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सतेन्द्र सिंह ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 के अन्तर्गत जिले के छह आदतन अपराधियों को संपूर्ण सतना जिला समेत समीपवर्ती जिला रीवा, सीधी, शहडोल, उमरिया, कटनी, पन्ना की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिए हैं।जिन अपराधियों को जिले से बाहर जाने के आदेश दिए गए हैं उनमें बजरंग दल का जिला संयोजक महेश तिवारी भी शामिल है। इसके अलावा नाबालिग अवस्था में क्रिक्रेट खेलने के दौरान अपने साथी को गोली मारने वाले कुख्यात अपराधी का भी जिला बदर किया गया है। कलेक्टर लोकसभा चुनाव के दौरान दो दर्जन से ज्यादा लोगों को जिला बदर के आदेश दे चुके हैं। इनमें कुछ भाजपा नेता तो कुछ जमीन कारोबारी भी शामिल हैं।
आदेश के मुताबिक थाना सिंहपुर अन्तर्गत टीकर निवासी राहुल उर्फ भागवेन्द्र सिंह पिता बृजमोहन सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, थाना कोठी अन्तर्गत मनकहरी निवासी राजन सिंह पिता उदयनारायण सिंह, थाना जैतवारा अन्तर्गत शेरगंज मोहल्ला निवासी अब्दुल नसीम उर्फ सीटू मुसलमान पिता अब्दुल रज्जाक, मैहर थाना अन्तर्गत भदनपुर निवासी महेश तिवारी पिता कौशल प्रसाद तिवारी, कोलगवां थाना अन्तर्गत घुंघुचिहाई निवासी प्रवीण उर्फ प्रभुप्रताप सिंह पिता पदमधर सिंह तथा सिटी कोतवाली थाना अन्तर्गत मुख्त्यारगंज निवासी मोन्टी उर्फ यशेन्द्र सिंह पिता ज्ञानेन्द्र सिंह को सतना सहित सात जिलों की सीमाओं से बाहर जाकर अपना आचरण सुधारने के निर्देश देने के साथ ही बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किए एक वर्ष की कालावधि तक इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने का आदेश दिया गया है।
चुनाव आयोग भी सख्त शांति पूर्ण और निष्पक्ष लोक सभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने भी सख्त रुख अपना रखा है। विगत माह हुई बैठक में चुनाव आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों में तेजी लाई जाए। इसके बाद से जिला स्तर पर अपराधियों में कार्रवाई तेज हो गई है।