POCSO Act: सतना में नाबालिग से रेप के आरोपी को 10 साल की सजा, घर पर सो रही बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था

सतना में POCSO एक्ट की स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल के कैद और 12 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

Update: 2024-03-13 09:01 GMT

सतना में POCSO एक्ट की स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल के कैद और 12 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। 

सिविल लाइन थानांतर्गत बाबूपुर सोहावल निवासी पप्पू बेलदार को POCSO एक्ट की स्पेशल कोर्ट ने IPC की धारा 376 और 452 का दोषी करार दिया है। प्रकरण में शासन की तरफ से एसडीओ हरिकृष्ण त्रिपाठी ने पैरवी की थी। 

घर में सो रही नाबालिग से किया था रेप

अभियोजन प्रवक्ता संदीप कुमार ने मामले के संबंध में बताया कि 8 जुलाई को नाबालिग पीड़िता के माता-पिता घर पर नहीं थे। वह अपनी छोटी बहन के साथ थी। रात के लगभग 12 बजे जब पीड़िता अपने बहन के साथ सो रही थी तभी आरोपी पप्पू दीवार फांदकर घर के आँगन में दाखिल हो गया। रात में उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो पीड़िता ने दरवाजा खोल दिया। 

इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को दबोच लिया और डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब माता-पिता लौटकर वापस आए तब पीड़िता ने अपने साथ हुई घटना की पूरी बात बताई। थाना में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और विवेचना के बाद प्रकरण अदालत में पेश किया। 

इसी मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल के कारावास और 12 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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