सतना रहिकवारा हत्याकांड : अपहरण कर की थी मासूम की हत्या, ढाई वर्ष बाद आया फैसला, एक को फांसी तो दूसरे को आजीवन कारावास

सतना रहिकवारा हत्याकांड (Satna Rahikwara Murder Case) का ढाई वर्ष बाद फैसला आया है। जिसमे एक को फांसी तो दूसरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

Update: 2021-09-16 06:42 GMT

सतना रहिकवारा हत्याकांड (Satna Rahikwara Murder Case) :पैसा व्यक्ति को अंधा बना देता है। इसका जीता जागता उदाहरण ढाई वर्ष पूर्व सतना जिले (Satna District) के रहिकवारा (Rahikwara) में देखने को मिला। पैसे के लिए मासूम का अपहरण किया गया। रस्सी से गला घोटकर अपहरणकर्ताओं ने 6 वर्ष के मासूम की हत्या कर दी गई। इस घटना पर अपर सत्र न्यायाधीश ने अपना निर्णय सुनाते हुए आरोपी मुख्य आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। वही घटना में शामिल दूसरे आरोपी को आजीवन कारावास थे दंडित किया गया है। कोर्ट ने यह फैसला वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनाया।

क्या आया फैसला

जानकारी के अनुसार अपर सत्र न्यायाधीश नागौद विजय डांगी (Additional Sessions Judge Nagod Vijay Dangi) ने मासूम की हत्या मामले की सुनवाई करते हुए अपना निर्णय दिया है। उन्होंने मासूम की हत्या के मुख्य आरोपी अनुताब उर्फ बेटा प्रजापति पुत्र बुलाई प्रजापति को मौत की सुनाई है। वही उसकी सहयोगी रही महिला विभा प्रजापति पति श्यामाचरण को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

रहिकवारा का था मामला

जानकारी के अनुसार नागौर थाना क्षेत्र के रहिकवारा गांव (Rahikwara) में 12 मार्च 2019 को घर के बाहर खेल रहे 6 वर्ष के मासूम शिवाकांत उर्फ लल्ली का गांव के ही लोगों ने अपहरण कर लिया था। बाद में 2 लाख की फिरौती मांगी गई। वही फिरौती की रकम पाने के पहले ही शिवाकांत के चाचा इंद्रजीत को फोन किया गया था। इसके बाद परिजन थाने पहुंच गए। जिसकी जानकारी अपहरणकर्ताओं को होने पर मासूम बच्चे की गला घोटकर हत्या कर दी।

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