रीवा पहुंची 'नागरिकता संशोधन क़ानून' की आंच, जिले भर में धारा 144 लागू

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Update: 2021-02-16 06:11 GMT

10 दिनों के लिए धरना प्रदर्शन व जुलूस प्रतिबंधित संविधान बचाओ मोर्चा व भाजयुमो केधरना-प्रदर्शन पर रोक

रीवा। केन्द्र सरकार द्वारा पारित नागरिकता संशोधन कानून (CAA) की आंच रीवा पहुंच चुकी है। बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन को देखते हुए जिले में 10 दिनों के लिए प्रतिबंधक कानून की धारा 144 लगा दिया गया है।

तदाशय का आदेश कलेक्टर रीवा द्वारा देर रात जारी किया गया है। प्रतिबंधक कानून की धारा 144 के लागू होने के साथ ही 19 दिसंबर को बिल के विरोध में संविधान बचाओ, भारत बचाओ मोर्चा के धरना प्रदर्शन व भाजयुमो द्वारा सीएम युवा स्वाभिमान योजना के तहत बेरोजगारों को रोजगार को लेकर आयोजित आक्रोश रैली के लिए ली गई अनुमति निरस्त कर रोक लगा दी गई है। संबंधितों को तदाशय का नोटिस भी थमा दी गई है।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 19 एवं 20 दिसंबर को मुस्लिम संगठनों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस करने की योजना बनाई जा रही है। जिससे लोक व्यवस्था एवं सामाजिक शांति भंग हो सकती है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन न हो और यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की हिंसक गतिविधि या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो संबंधितों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए ऐसा करना आवश्यक है।

एसपी रीवा द्वारा व जनप्रतिनिधियों, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों, शांति समिति के सदस्यों, गणमान्य नागरिकों, विभिन्न कार्यकमों के आयोजकगणों के साथ पुलिस अधिकारियों की समय-समय पर हुई चर्चानुसार जिला रीवा अन्तर्गत वर्तमान में भारतीय संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 एव कैब के परिप्रेक्ष्य में शांति सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु आदेश जारी किया गया है। धारा 144 के लागू होने के बाद सभी प्रकार के धार्मिक, राजनैतिक, सार्वजनिक आयोजन नहीं किए जा सकेंगे।

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