रीवा/दमोह : बेटे की हादसे में मौत पर मां और भाई को 7.57 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने के आदेश

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Update: 2021-02-16 06:11 GMT

सड़क हादसे में बेटे की मौत के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुशलपाल सिंह ने वाहन मालिक और बीमा कंपनी को पीड़ित परिवार को 7.57 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं।

अभियोजन के अनुसार मड़खेरा जागीर गांव निवासी गोलू उर्फ धर्मेंद्र पिता राजाराम पटेल 30 जून 2015 की रात करीब 12 बजे दमोह रोड पर नयाखेड़ा गांव के पास ट्रक क्रमांक एमपी 16 ए 0581 की गिट्टी निकालने के लिए नीचे उतरा था। इसी दौरान आरोपी वाहन चालक रीवा निवासी इंजेश पिता राधिका प्रसाद मिश्रा बाेलेरो क्रमांक एमपी 17 जी 2196 को लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी। इससे घटनास्थल पर ही गोलू की मृत्यु हो गई। घटना के बाद गोलू की मां जनकरानी पति राजाराम पटेल, उसके बेटे गोविंद पटेल ने कोर्ट में दावा पेश कर क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की थी। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद वाहन मालिक रीवा निवासी इन्जेश मिश्रा तथा रेलवे स्टेशन सागर स्थित द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को पीड़ित मां-बेटे को 7,57,700 रुपए क्षतिपूर्ति अदा करने के आदेश दिए हैं।

ऑटो मोबाइल्स एजेंसी उपभोक्ता को 16 हजार रुपए अदा करे : फोरम

सागर | गाड़ी का आरटीओ रजिस्ट्रेशन और बीमा कराने में अधिक राशि वसूलने के मामले को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम ने सेवा में कमी माना है। फोरम ने सतना ओर सागर की स्टार ऑटो मोबाइल्स एजेंसी को एक माह के अंदर उपभोक्ता को 16647 रुपए अदा करने के आदेश दिए हैं। उपभोक्ता ने एजेंसी से एक साल पहले वाहन खरीदा था।

अधिवक्ता भूपेश पवैया ने बताया कि शिवाजी वार्ड राहतगढ़ निवासी पवनजय पिता प्रकाशचंद्र साहू ने 15 नवंबर 2018 को बामोरा स्थित स्टार ऑटो मोबाइल्स से बोलेरो वाहन 440000 रुपए में खरीदा था। एजेंसी ने आरटीओ रजिस्ट्रेशन तथा इश्योरेंस कराने के एवज में पवनजय से कुल 11152 रुपए अतिरिक्त वसूल कर लिए। बाद में उसे चला कि रजिस्ट्रेशन में कुल 66665 और बीमा में 27398 रुपए खर्च हुए हैं। उसने एजेंसी से संपर्क किया तो उसे सतना स्थित एजेंसी के हेडक्वार्टर में संपर्क करने के लिए कहा गया। यहां संपर्क करने पर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। एजेंसी को रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया।

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