गुढ़ हादसा : 9 लोगों की मौत से सहमा था रीवा, अब 2 बाबूओ पर गिरी गाज, हुए सस्पेंड

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Update: 2021-02-16 06:11 GMT

रीवा। 5 दिसंबर को गुढ़ में हुए हृदयविदारक हादसे को परिवहन आयुक्त ने गंाीरता से लिया है। मामले में दोषी परिवहन कार्यालय रीवा में पदस्थ लर्क एमपी सिंह बघेल एवं आरपी चतुर्वेदी के खिलाफ परिवहन आयुक्त वी. मधुकुमार ने निलंबन की कार्रवाई की है। गौरतलब है, 5 दिसंबर की सुबह प्रधान सर्विस की बस (एमपी17पी0851) जबलपुर से सीधी जा रही थी, जो गुढ़ बाइपास के पास खड़े ट्रक (यूपी81सीटी2257) से जाकर टकरा गई। बस में सवार 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं, 32 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें कुछ अभी भी उपचाराधीन हैं। जंाच के दौरान इस बात की जानकारी मिली कि घटनाग्रस्त बस दूसरे परमिट पर चल रही थी, जिस बस का परमिट उस रूट के लिए परिवहन विभाग ने जारी किया था। उसे मरमत कार्य के लिए भेजा गया था। इस बाबत वाहन स्वामी ने आरटीओ को पत्र लिखकर मरमत की अनुमति ाी मंागी थी।

मरमत की बजाय सवारी ढोती मिली बस : जिस बस का वाहन स्वामी ने अपने पत्र में मरमत कार्य कराने के लिए उल्लेख किया था। वह सवारी ढोते हुए पकड़ी गई। इस बात की जानकारी लगते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। अधिकारी के संज्ञान में लाये बिना जारी कर दी प्रतिस्थापना : जांच के दौरान परिवहन कार्यालय में पदस्थ बाबुओं की मनमानी प्रकाश में आई है। बताया गया है कि उक्त बस से संबंधित प्रतिवेदन के आधार पर बिना परिवहन अधिकारी के संज्ञान में लाये ही कार्यालय में पदस्थ बाबुओं ने प्रतिस्थापना जारी कर दिया। इसी आधार पर उत दोनों बाबुओं के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है।

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