रीवा में चेक बाउंस पर युवक को 6 माह की सजा, 8 लाख का जुर्माना

बताया गया है कि राजीव जैन ने सन 2017 में दीपक अग्रवाल सौरभ सेल्स वालों से 5 लाख रूपए उधार लिए थे उसके एवज में उन्हें 5 लाख का चेक यूनियन बैंक आफ इंडिया जय स्तंभ चौक का दिया है गया था।

Update: 2024-01-18 09:02 GMT

रीवा (Rewa News): चेक बाउंस मामले में न्यायालय ने राजीव जैन वा वाला शॉप विहारी चौक को 6 महीने की जेल एवं जुर्माने को सजा सुनाई है। बताया गया है कि राजीव जैन ने सन 2017 में दीपक अग्रवाल सौरभ सेल्स वालों से 5 लाख रूपए उधार लिए थे उसके एवज में उन्हें 5 लाख का चेक यूनियन बैंक आफ इंडिया जय स्तंभ चौक का दिया है गया था। दीपक अग्रवाल ने जब बैंक बैंक में लगाया तो अनादरित होकर वापस आ गया।

बैंक में प्राप्त मेमो में आया को खता पिछले दो सालों से बंद है। इसके बाद इसको सचना उसके द्वारा राजीव जैन रोया वाले शाप को दो गई लकिन यह पैसा अदा करने में आनाकानी करने लगा। इसके चाद दीपक अग्रवाल ने बैंक अनादरित होने को सूचना अपने वकील के माध्यम से राजीव जैन को दो और 138 का मुकदमा कायम किया।

साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने राजीव जैन को 6 माह की सजा के साथ 8 लाख 11 हजार 250 रपए जुर्माना को रकम अदा करने का आदेश दिया है। दीपक अग्रवाल को जोर से प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता सुमन मिश्रा एवं प्रमोद दल ने की।

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