रीवा: रिहायशी इलाके में अवैध गैस सिलेंडर भंडारण, द्वारिका नगर से 25 कॉमर्शियल सिलेंडर जब्त

रीवा के द्वारिका नगर में अवैध गैस सिलेंडर भंडारण का खुलासा हुआ है। खाद्य विभाग और अमहिया पुलिस ने छापा मारकर 25 वाणिज्यिक सिलेंडर जब्त किए। आरोपी पर कानूनी कार्रवाई शुरू।;

Update: 2025-10-26 15:16 GMT

Highlights

  • रीवा के द्वारिका नगर में अवैध गैस सिलेंडर भंडारण का खुलासा हुआ।
  • खाद्य विभाग और अमहिया पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 25 वाणिज्यिक सिलेंडर जब्त किए।
  • अवैध भंडारण के आरोपी अतुल मिश्रा के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला।
  • रिहायशी इलाके में सिलेंडर मिलने से आग और विस्फोट का खतरा बढ़ा।
  • मामले में कानूनी कार्रवाई और विस्तृत जांच जारी है।

रीवा में बड़ा खुलासा: रिहायशी इलाके में मिला अवैध वाणिज्यिक गैस सिलेंडर भंडारण / Rewa Illegal Commercial Gas Cylinder Storage Found

रीवा के द्वारिका नगर इलाके में रविवार शाम एक बड़ी कार्रवाई में खाद्य विभाग और अमहिया पुलिस ने अवैध रूप से रखे गए वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों का भंडारण पकड़ा। टीम ने मौके से कुल 25 भरे हुए सिलेंडर जब्त किए। ये सिलेंडर अतुल मिश्रा नामक व्यक्ति के गोदाम से बरामद हुए। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी बिना अनुमति के गैस सिलेंडर का अवैध भंडारण कर रहा था।

गोदाम पर छापा और कानूनी कार्रवाई / Police Raid and Legal Action

खाद्य विभाग और अमहिया पुलिस की संयुक्त टीम ने अतुल मिश्रा के गोदाम पर छापा मारा। छापे के दौरान आरोपी कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका। जिसके बाद अधिकारियों ने सभी सिलेंडरों को जब्त कर लिया और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडर रिहायशी इलाके में मिलने से यह मामला गंभीर माना जा रहा है।

अवैध भंडारण से खतरा / Risk of Fire and Explosion

रिहायशी इलाकों में गैस सिलेंडर का अवैध भंडारण न केवल गैरकानूनी है, बल्कि यह आग और विस्फोट का भी खतरा पैदा करता है। विशेषज्ञों के अनुसार, बिना सुरक्षा मानकों और उचित लाइसेंस के इतने सिलेंडर रखना लोगों की जान के लिए खतरा बन सकता है। इससे न केवल आसपास के लोग खतरे में आते हैं बल्कि यह गैस के वैध विक्रेताओं के साथ भी अनुचित प्रतिस्पर्धा पैदा करता है।

PESO नियम और अधिकारियों की चेतावनी / PESO Rules and Officials’ Warning

पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) के नियमों के तहत किसी भी व्यक्ति को घरेलू या वाणिज्यिक सिलेंडरों का भंडारण करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गैस भंडारण या कालाबाजारी की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें।

मामले की जांच जारी / Investigation Underway

फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि आरोपी गैस कालाबाजारी में शामिल था या नहीं। टीम यह भी पता लगा रही है कि यह गैस सिलेंडर कहां से लाए गए थे और इनकी डिलीवरी किन जगहों पर की जानी थी। अधिकारियों का कहना है कि रिहायशी इलाकों में इस तरह की गतिविधियां बेहद खतरनाक हैं और भविष्य में इन्हें रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

FAQs – रीवा गैस सिलेंडर जब्ती मामला / Frequently Asked Questions

1. रीवा में कहां पर अवैध सिलेंडर मिले?

रीवा के द्वारिका नगर स्थित एक रिहायशी इलाके में अतुल मिश्रा के गोदाम से अवैध गैस सिलेंडर मिले।

2. कितने सिलेंडर जब्त किए गए?

अधिकारियों ने मौके से 25 भरे हुए वाणिज्यिक गैस सिलेंडर जब्त किए हैं।

3. आरोपी कौन है?

इस मामले में आरोपी का नाम अतुल मिश्रा है, जो बिना अनुमति के सिलेंडर भंडारण कर रहा था।

4. क्या यह कानूनी अपराध है?

हाँ, बिना PESO लाइसेंस के गैस सिलेंडर का भंडारण करना गैरकानूनी है और इसके लिए सजा का प्रावधान है।

5. पुलिस आगे क्या कार्रवाई करेगी?

पुलिस यह जांच कर रही है कि आरोपी गैस की कालाबाजारी में शामिल था या नहीं, और पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है।

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