रीवा में 4 आदतन अपराधी जिला बदर: कलेक्टर ने एक वर्ष तक जिले से बाहर रहने का आदेश जारी किया, SP की रिपोर्ट पर कार्रवाई
रीवा में आदतन अपराधियों पर प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर ने एसपी की रिपोर्ट के आधार पर चार अपराधियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है। ये सभी कई गंभीर प्रकरणों में शामिल थे।;
1️⃣ कलेक्टर ने चार आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए रीवा जिले से बाहर किया।
2️⃣ कार्रवाई SP की रिपोर्ट और सुरक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत हुई।
3️⃣ अपराधियों पर विभिन्न थानों में कई गंभीर प्रकरण दर्ज थे।
4️⃣ बिना अनुमति जिले में प्रवेश करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
Rewa Crime Action | आदतन अपराधियों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
रीवा प्रशासन ने आदतन अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर चार अपराधियों को एक वर्ष के लिए रीवा जिले की सीमाओं से बाहर रहने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत की गई है। प्रशासन का कहना है कि ये सभी अपराधी लंबे समय से विभिन्न थानों में दर्ज मामलों में शामिल रहे हैं और उनकी गतिविधियां जिले की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई थीं।
Names & Details | किन 4 अपराधियों पर हुई कार्रवाई
1️⃣ अजय पाण्डेय पिता बिहारीलाल पाण्डेय (27 वर्ष), निवासी ग्राम छिवला, थाना बैकुण्ठपुर — हाल मुकाम द्वारिका नगर थाना अमहिया।
2️⃣ शिवम सिंह उर्फ छोटू पिता चन्द्रप्रताप सिंह (25 वर्ष), निवासी ग्राम सोनौरी, थाना सोहागी।
3️⃣ रूद्र प्रताप सिंह उर्फ बंजारा पिता रामायण प्रसाद सिंह (47 वर्ष), निवासी ग्राम कोटरा खुर्द, थाना सोहागी।
4️⃣ दिलीप साकेत पिता मोतीलाल साकेत (28 वर्ष), निवासी ग्राम रायपुर कर्चुलियान।
Criminal Background | कई थानों में दर्ज हैं आपराधिक मामले
प्रशासन के अनुसार ये सभी आदतन अपराधी हैं और इनके खिलाफ विभिन्न थानों में कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक ने इनकी गतिविधियों और पुराने मामलों का विश्लेषण कर जिला बदर कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा था। रिपोर्ट में कहा गया था कि ये अपराधी जिले में लगातार आपराधिक माहौल तैयार कर रहे थे और कानून-व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे।
One Year Externment | 1 साल तक जिले में नहीं आ सकेंगे
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, चारों अपराधियों को एक वर्ष की अवधि तक रीवा जिले और इसकी सीमा से बाहर रहने का निर्देश दिया गया है। अगर कोई भी आरोपी बिना अनुमति जिले की सीमा में प्रवेश करता है, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
FAQ – रीवा जिला बदर कार्रवाई से जुड़े सवाल
Q1. जिला बदर की कार्रवाई किस आधार पर हुई?
एसपी की रिपोर्ट और आपराधिक रिकॉर्ड का विश्लेषण करने के बाद कलेक्टर ने धारा 5 के तहत आदेश जारी किया।
Q2. किन अपराधियों को जिला बदर किया गया?
अजय पाण्डेय, शिवम सिंह, रूद्र प्रताप सिंह और दिलीप साकेत को एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है।
Q3. क्या ये अपराधी वापस जिले में आ सकते हैं?
नहीं, बिना अनुमति आने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
Q4. कार्रवाई किस कानून के तहत हुई?
मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत।
Q5. प्रशासन ने यह कदम क्यों उठाया?
क्योंकि ये आरोपी लगातार अपराध करते हुए जिले की सुरक्षा और शांति के लिए खतरा बने हुए थे।