रीवा में एक कर्मचारी की नौकरी गई: अनुकंपा नियुक्ति में फर्जी सर्टिफिकेट लगाया था, कलेक्टर ने सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया
रीवा कलेक्ट्रेट में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 अभिराम मिश्रा को फर्जी CPCT सर्टिफिकेट जमा करने पर बर्खास्त कर दिया गया है। कलेक्टर ने जांच के बाद यह आदेश जारी किया।;
रीवा कलेक्टर कार्यालय में अनुकंपा नियुक्ति पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जांच में फर्जी दस्तावेज पाए जाने के बाद सहायक ग्रेड-3 के पद पर कार्यरत अभिराम मिश्रा की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। यह कार्रवाई तब की गई, जब वे फर्जी कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) का प्रमाण पत्र और स्कोर कार्ड पेश करने में असफल रहे। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
क्या था मामला?
दरअसल, घोघर रीवा के शासकीय कन्या हाई स्कूल के प्राचार्य डॉ. अबिकेश मिश्रा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अभिराम मिश्रा को 25 नवंबर 2020 को अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी। उन्हें कलेक्टर कार्यालय में सहायक ग्रेड-3 के पद पर रखा गया था। नियुक्ति पत्र में साफ शर्त थी कि उन्हें तीन साल के भीतर CPCT परीक्षा पास करनी होगी। हालांकि, चार साल आठ महीने बीत जाने के बाद भी अभिराम यह परीक्षा पास नहीं कर सके।
फर्जी सर्टिफिकेट और जांच
जब अभिराम ने परिवीक्षा अवधि समाप्त करने के लिए आवेदन दिया और CPCT पास होने का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, तो मामले की जांच शुरू हुई। जांच में पता चला कि उन्होंने जो प्रमाण पत्र और स्कोर कार्ड दिया था, वह जाली था। एमपीएसईडीसी (MPSEDC) द्वारा भेजे गए पत्र में उनके सर्टिफिकेट में गड़बड़ी पाई गई। जब उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया, तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उनके द्वारा पेश किए गए दस्तावेज में अनुत्तीर्ण अंकों को पास दिखाया गया था, जिसे कदाचार माना गया।
सेवा समाप्ति का आदेश जारी
कलेक्टर प्रतिभा पाल ने इस कदाचार को गंभीरता से लेते हुए अभिराम मिश्रा की सेवाएं तुरंत समाप्त करने का आदेश दिया। यह कार्रवाई सामान्य प्रशासन विभाग के 29 सितंबर 2014 के परिपत्र और कार्यालयीन आदेश की शर्त के तहत की गई है।