MP: नाबालिग से दुष्कृत्य के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के पन्ना (Panna) में नाबालिग से दुष्कृत्य के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास।

Update: 2022-01-01 11:49 GMT

Panna MP News: नाबालिग से दुष्कृत्य कर उसे गर्भवती करने के मामले में माननीय विशेष न्यायाधीश पाक्सों पन्ना द्वारा सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषसिद्ध पाए जाने पर 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई ष्ई है। साथ ही अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी करते हुये दिनेश खरे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना द्वारा साक्षियों की साक्ष्य को बिंदुवार तरीके से लेखबद्ध कराकर न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित किया गया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीर अपराध मानते हुये माननीय न्यायालय से अधिकतम दंड से दंडित

किये जाने का निवेदन किया। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आये साक्ष्यों, अभियोजन के तर्को तथा न्यायिक दृष्टांतों से सहमत होते हुए अभियुक्त स्वामीदीन कुशवाहा पिता प्रताप कुशवाहा उम्र 19 वर्ष को अपराध का दोषी पाते हुये 20 वर्ष के कठिन कारावास एवं 5 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।

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