सरकार का बड़ा फैसला: 31 मार्च से पहले कर लें ये जरूरी काम, नहीं तो बंद हो जाएगा आपका.....
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भोपाल। पैन कार्ड महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। अब तक पैन कार्ड का उपयोग ज्यादातर बड़े लेनदेन जैसे की 50000 के ऊपर, इनकम टैक्स रिटर्न भरने में, व्यापारिक गतिविधियों, उद्योगों आदि में टैक्स भरने के लिए होता था लेकिन जब से नोटबंदी हुई है भारत सरकार की सलाह पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (केंद्रीय बैंक) ने इसे सभी खाता धारकों के लिए जरुरी किया जा चुका है। वहीं मध्य प्रदेश आयकर विभाग ने जब से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अनिवार्यता की है तब से बड़ी संख्या में विभाग में भीड़ जमा होने लगी है। आयकर विभाग की आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने की मुहिम से डुप्लीकेट पैन कार्ड बंद हो जाएंगे। विभाग ने 31 मार्च तक समय दिया है।
मध्य प्रदेश में हैं डेढ़ करोड़ से अधिक पैन कार्डधारी
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में डेढ़ करोड़ से अधिक पैन कार्डधारी हैं। जबकि आयकर विवरण भरने वालों की संख्या करीब 38 लाख ही है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करते ही जो लोग दो-दो पैन कार्ड उपयोग कर रहे हैं, वे चिन्हित हो जाएंगे। डुप्लीकेट पैन तुरंत ही बंद हो जाएंगे।
इसलिए कराना होगा ये काम
जानकारी के लिए आपको बतचा दें कि केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अब बैंक अकाउंट, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। अगर आप 31 मार्च से पहले ये काम नहीं कराते है तो आपका पैन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों ने पहले ही अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक कर लिया है तो उन्हें बिलकुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
घर बैठे कराएं लिंक
- अगर आपको भी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना है तो आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। - अब 'Link Aadhaar' के विकल्प पर क्लिक करें। - अब सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें। - अब आधार कार्ड लिंक का विकल्प चुनें। - यहां पर आधार कार्ड की जानकारी और कैप्चा कोड ठीक से भरें। - इसके बाद नीचे लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें। - यहां पर आप आसानी से अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं।